लखनऊ : योगी सरकार ने जलस्रोत में डूबने से होने वाली मौतों को किया आपदा घोषित, मिलेगा मुआवजा

लखनऊ । उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा या अन्य किसी जलस्रोत में डूबने होने वाली मौतों को राज्य आपदा घोषित किया है। अब योगी सरकार पानी में डूबकर होने वाली मौतों पर भी अब पीड़ित परिवारों को मुआवजा देगी। अपर मुख्य सचिव (राजस्व) रेणुका कुमार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। शासन द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य आपदा की श्रेणी में डूबकर होने वाली मौतों को भी शामिल किया गया है। ऐसी मौतों पर एसडीएम द्वारा स्थलीय परीक्षण किया जाएगा। एसडीएम द्वारा उसकी पुष्टि करने के बाद ही मुआवजा दिया जाएगा। आपदा या दुर्घटनावश डूबकर होने वाली मृत्यु या फिर स्वेच्छा से डूबकर होने वाली मृत्यु में अंतर का अंमित फैसला डीएम का होगा। अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु आत्महत्या या अन्य आपराधिक मामलों के फलस्वरूप होती है, तो ऐसी दशा में मृतक आश्रित को कोई सहायता राशि नहीं दी जाएगी। उक्त घोषित राज्य आपदा के संबंध में होने वाला खर्च स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से व्यय किया जाएगा।
बता दें कि, इससे पहले बेमौसम भारी बारिश, अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली, आंधी-तूफान, लू-प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरबेल में गिरने से होने वाली मौत को ही राज्य आपदा घोषित किया गया था। अब इस श्रेणी में किसी भी तरह पानी में डूबकर होने वाली मौतों को भी शामिल किया गया है। इस संबंध में प्रदेश के सभी डीएम को निर्देश भेज दिया गया है।

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