Wednesday, April 22, 2026
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 जिला अदालतों में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपितों से मुकदमा वापसी पर हाईकोर्ट करेगी सुनवाई

प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद व लखनऊ के जिला अदालतों में थोड़े-थोड़े अंतराल पर एक ही दिन 23 नवम्बर 2007 को किए गए सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपितों से मुकदमा वापसी के आदेश के खिलाफ याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगी। कोर्ट ने अपर शासकीय अधिवक्ता से इस सम्बंध में कोर्ट को आवश्यक जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया है।

यह आदेश चीफ जस्टिस राजेश बिंदल एवं जस्टिस जेजे मुनीर की खंडपीठ ने वाराणसी के याचिकाकर्ता नित्यानंद चौबे द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया है। याचिका में तत्कालीन सपा सरकार द्वारा 03 सितम्बर 2012 को हुए सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपितों से मुकदमा वापस लेने सम्बंधी आदेश को चुनौती दी गई है।

याची के अधिवक्ता शशि शंकर त्रिपाठी का कहना है कि 23 सितम्बर 2007 को वाराणसी समेत गोरखपुर, फैजाबाद, लखनऊ के अदालतों में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में 30 से अधिक अधिवक्ता एवं अधिकारियों की मृत्यु हो गई थी तथा लगभग 80 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

मुकदमा वापसी के तत्कालीन सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के खिलाफ याची ने जनहित याचिका वर्ष 2012 में दाखिल की। कोर्ट ने इस याचिका पर सरकार से जवाब मांगा था। चीफ जस्टिस की बेंच में इस मामले की सुनवाई पर कोर्ट ने अपर शासकीय अधिवक्ता से जरूरी जानकारी लेकर कोर्ट को अगली तिथि पर अवगत कराने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगी।

आर.एन

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