ग्राम प्रधान के अधिकार छीनने के आदेश पर रोक, जवाब तलब

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधान आसफपुर के प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार छीनने के इटावा के जिलाधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी है और याची प्रधान को पद का कार्य करने देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याचिका में उठाये गए कानूनी मुद्दों पर राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। 

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सुनील कुमार की याचिका पर दिया है। याचिका के अनुसार 20 अगस्त 20 के डीएम के आदेश को याचिका में चुनौती दी गयी है। इस आदेश के तहत याची प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार छीन लिया गया है। याची का कहना है कि पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के तहत उसे कारण बताओ नोटिस जारी नही की गयी है। और न ही जिलाधिकारी ने धारा 95(1)जी का आदेश जारी करने की वजहों को दर्ज किया है। जिलाधिकारी ने प्रारम्भिक जांच मे प्रथम दृष्टया आरोपों की पुष्टि होने के आधार पर याची प्रधान के अधिकार जब्त करने का आदेश दिया है, जो कानून के खिलाफ है। कोर्ट ने जिलाधिकारी को नियमों का पालन करते हुए वैधानिक कार्यवाही करने की छूट दी है।

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