Friday, April 17, 2026
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इलेक्टोरल बांड संबंधित याचिकाओं को तीन हिस्सों में बांटकर होगी अलग-अलग सुनवाई

नई दिल्ली (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बांड को चुनौती देने से संबंधित याचिकाओं को तीन हिस्सों में बांटते हुए अलग-अलग सुनवाई करने का आदेश दिया है।

मंगलवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश दिया कि इलेक्टोरल बांड से जुड़ा पहला भाग, जिसमें इलेक्टोरल बांड योजना को चुनौती देने के मामले पर सुनवाई होगी। इस मामले पर अंतिम सुनवाई मार्च के तीसरे हफ्ते में होगी। दूसरे भाग में उन याचिकाओं पर सुनवाई होगी, जिसमें यह पड़ताल की जाएगी कि क्या राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में रखा जाना चाहिए। इस पर सुनवाई अप्रैल के पहले सप्ताह में होगी। इसके अलावा तीसरे भाग में 2016 और 2018 के फाइनेंस एक्ट के जरिये एफसीआरए में संशोधन को चुनौती देने के मुद्दे पर सुनवाई होगी। इस मुद्दे पर अप्रैल के बीच में सुनवाई होगी।

संजय

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