अर्नब गोस्वामी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

राजबहादुर यादव
मुंबई (हि.स.)। रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी को अलीबाग सेशन कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि अर्नब के वकील ने कहा कि वह इस मामले को हाईकोर्ट में गुरुवार को चुनौती देने वाले हैं। 

जानकारी के अनुसार रायगढ़ पुलिस व मुंबई पुलिस ने बुधवार की सुबह अर्नब गोस्वामी को अन्वय नाइक आत्महत्या मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद रायगढ़ पुलिस ने अर्नब को रायगढ़ सेशन कोर्ट में पेश किया था, लेकिन अर्नब वकील गौरव पारकर ने उनके मुअक्विल पर पुलिस द्वारा मारपीट का आरोप लगाया था। रायगढ सेशन कोर्ट के न्यायाधीश ने वकील के आरोप के बाद अर्नब गोस्वामी का मेडिकल टेस्ट करवाने का आदेश जारी किया था। इसके बाद रायगढ़ जिले के सिविल सर्जन की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने के बाद इस मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई। कोर्ट ने रायगढ़ जिले के सिविल सर्जन की रिपोर्ट के बाद स्पष्ट किया कि अर्नब के साथ पुलिस ने मारपीट नहीं की। कोर्ट में अर्नब की ओर से गौरव पारकर व अन्वय नाइक की पत्नी अक्षता नाइक की ओर से अश्विन ने जिरह किया। वहीं पुलिस की ओर से  अर्नब गोस्वामी के पुलिस हिरासत में लेने की मांग की गई, लेकिन कोर्ट ने अर्नब को 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रखे जाने का आदेश जारी किया। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान मोबाइल चालू रखने पर रायगढ़ कोर्ट द्वारा अर्नब गोस्वामी को डांट लगाए जाने की भी जानकारी मिली है। अर्नब के वकील ने कहा कि वह रायगढ़ कोर्ट को फैसले को गुरुवार को हाईकोर्ट में चुनौती देने वाले हैं। 

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