Sunday, May 18, 2025
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मुश्किल में डाल देगा शिकायतों का सरसरी निपटारा

मातहतों पर शिकंजा कसने लगे हैं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

आयुक्त ने बीडीओ व पंचायत सचिव की व्यक्तिगत तलबी के बाद एसडीएम से मांगा स्पष्टीकरण

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। यदि आप भी सरकारी नौकरी में हैं और जन शिकायतों का निस्तारण जिम्मेदारी से न करके सरसरी तौर पर निपटाकर कर्तब्यों की इतिश्री कर लेने की आदत बनाए हुए हैं तो यह किसी दिन आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। देवीपाटन मण्डल के आयुक्त, जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी ने जन शिकायतों के निपटारे के गुणवत्ता की सघन समीक्षा शुरू कर दिया है। इसमें दोषी पाए जाने पर सम्बंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो रही है। मंगलवार को एक राजस्व निरीक्षक व दो लेखपालों के निलंबन तथा एक पंचायत सचिव को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने की कार्रवाई इसी का नतीजा है। आयुक्त ने भी बहराइच जिले के शिवपुर विकास खंड के बीडीओ व पंचायत सचिव को व्यक्तिगत रूप से तलब करने के बाद गोंडा जिले के कर्नलगंज के एसडीएम से स्पष्टीकरण तलब किया है।
एसडीएम को लिखे पत्र में आयुक्त ने कहा है कि नकछेद पुत्र राम दुलारे निवासी ग्राम कादीपुर तहसील कर्नलगंज द्वारा जनता दर्शन में दिए गए प्रार्थनापत्र पर आप द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या का अवलोकन किया गया। शिकायती पत्र में मुख्य रूप से यह उल्लिखित है कि कादीपुर ग्राम पंचायत में स्थित गाटा संख्या 818/0.1820 हे. का किसी को भी आवास के लिए आवंटन नहीं हुआ है। फिर भी उस पर विपक्षी द्वारा आवास बनाकर कब्जा कर लिया गया और खाली पड़ी भूमि में 60-70 वर्ष पुराने लगे पेड़ों को काट लिया गया। आपने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा है कि गाटा संख्या 818/0.1820 हे. के आंशिक भाग का विपक्षीगण को आवासीय आवंटन हुआ था, जिसके आधार पर वह मकान बनाकर काबिज हैं और खाली पड़ी भूमि में लगे पेड़ों को काटने की शिकायत असत्य है। जबकि आवेदक के शिकायती पत्र के साथ संलग्न तहसील कार्यालय द्वारा निर्गत प्रश्नोत्तरी दिनांकित 23.11.2023 के अनुसार, प्रश्नगत बंजर भूमि का कोई आवंटन नहीं हुआ है। इस प्रकार आपकी रिपोर्ट साक्ष्य समर्थित नहीं है और न आपने संलग्न प्रश्नोत्तरी पर कोई स्थिति ही स्पष्ट किया है। अतः प्रश्नगत रिपोर्ट मूल रूप में इस निर्देश के साथ साथ प्रेषित की जा रही है कि सरसरी एवं तथ्यहीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सम्बंध में अपने स्पष्टीकरण सहित शिकायती तथ्यों एवं स्पाट मेमो/स्थल के फोटोग्राफ आदि साक्ष्यों से समर्थित सुस्पष्ट जांच आख्या 10 दिवस में प्रस्तुत करें।

यह भी पढें : दो लेखपाल, एक राजस्व निरीक्षक निलंबित

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