Wednesday, March 4, 2026
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UP News: HC ने इस DM के खिलाफ जारी किया NBW

प्रादेशिक डेस्क

इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है और पुलिस को अदालत के आदेश का ‘अनादर’ करने पर सुनवाई की अगली तारीख पर पेश करने का निर्देश दिया है। ब्रज मोहन शर्मा और तीन अन्य द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने कहा कि पेंशन के भुगतान पर मथुरा के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित 18 अप्रैल का आदेश उनके द्वारा ‘घोर अवमाननापूर्ण कार्य’ के अलावा और कुछ नहीं है क्योंकि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि एक अधिकारी उस मंशा और सरल भाषा को नहीं समझ सकता है जिसमें अदालत का आदेश पारित किया गया है।
अदालत ने 6 सितंबर, 2021 को मथुरा के डीएम द्वारा 22 जुलाई, 2016 को पारित एक आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें प्रतिवादियों ने आवेदकों को पेंशन के भुगतान से इस आधार पर इंकार कर दिया था कि नियमितीकरण की तारीख से पहले उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को योग्यता के रूप में नहीं गिना जाएगा। ताकि उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सके। अदालत ने माना था कि अर्हक सेवा की गणना करते समय बहुत लंबी अवधि के लिए प्रदान की गई सेवाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं द्वारा 1996 से अर्हक सेवा के रूप में प्रदान की गई सेवाओं की गणना करते हुए पेंशन की गणना और भुगतान के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं। अदालत के आदेश का पालन नहीं होने पर आवेदकों ने अवमानना याचिका दायर की। इसी साल 11 फरवरी को कोर्ट ने विरोधी पक्ष को आदेश का पालन करने के लिए नोटिस जारी किया था। जिला मजिस्ट्रेट मथुरा द्वारा पारित 18 अप्रैल के आदेश के साथ एक अनुपालन हलफनामा दायर किया गया था जिसमें आवेदकों द्वारा उनके नियमितीकरण से पहले प्रदान की गई सेवा का लाभ देने से इंकार कर दिया गया था। 26 अप्रैल को अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा, यह बहुत आश्चर्यजनक है कि इस अदालत द्वारा जारी स्पष्ट आदेश के बावजूद, जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा इस अदालत द्वारा पारित आदेश की अपील पर बैठ गया। यह अपेक्षा की जाती है कि जिला मजिस्ट्रेट को कानून का मूल सिद्धांत पता होना चाहिए कि जब तक आदेश पर रोक नहीं लगाई जाती है, तब तक आदेश लागू रहेगा और प्राधिकरण आदेश का पालन करने के लिए बाध्य है। अदालत ने कहा “इस तथ्य के बावजूद, जिला मजिस्ट्रेट मथुरा ने जानबूझकर और जानबूझकर 18 अप्रैल, 2022 को आदेश पारित किया, जो डीएम की ओर से शक्ति के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है और इस न्यायालय के आदेश का घोर अपमान है।’ कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 12 मई तय की है।

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