UP News : सीबीएसई बोर्ड सचिव रिकार्ड के साथ तलब
प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगी गयी जानकारी न देने पर सीबीएसई बोर्ड के अधिवक्ता की वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से सुनवाई की मांग अस्वीकार कर दिया और 5 नवंबर को क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज के सचिव को याची से सम्बंधित पत्रावली के साथ कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने गौरव कुमार राय की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने बोर्ड के अधिवक्ता धनंजय अवस्थी से 3 मार्च को याचिका पर जानकारी मांगी थी। सुनवाई के दौरान मांगी गयी जानकारी पत्रावली पर नहीं रखी गयी और अधिवक्ता ने वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से सुनवाई की मांग की। आदेश का पालन न होने के कारण कोर्ट ने वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से सुनवाई की मांग अस्वीकार कर दी है। सुनवाई 5 नवम्बर को होगी।