UP News :पर्यावरण कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक
प्रयागराज (हि.स.)। हाईकोर्ट ने सोनभ्द्र के पर्यावरण कार्यकर्ता चौधरी यशवंत सिंह की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे की विवेचना पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है।
कोर्ट ने राज्य सरकार और वादी मुकदमा को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। चौधरी यशवंत ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याची का कहना है कि उसके खिलाफ मेसर्स स्टार स्टोन क्रशर ने रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कराया है। जबकि वास्तविकता यह है कि याची पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता है। उनके सोनभद्र में अवैध खनन और अवैध रूप से चल रहे स्टोन क्रशन प्लांट के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दाखिल की है। उसकी याचिका पर ग्रीन ट्रिब्यूनल एक मॉनिटरिंग कमेटी गठित है और अवैध खनन पर रोक लगाने सहित तमाम निर्देश दिए हैं। वादी का स्टोन प्लांट भी ट्रिब्यूनल की कमेटी द्वारा निगरानी में है। इससे क्षुब्ध होकर उसने फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया है। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति समित गोपाल ने इस मामले मे अगले आदेश तक याची की गिरफ्तार और दर्ज प्राथमिकी की विवेचना पर रोक लगाते हुए चार सप्ताह में जवाब मांगा है।