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UP News:माफिया डीपी यादव के खिलाफ आपराधिक मामले को वापस लेने की अर्जी तय करने का निर्देश

प्रयागराज, 23 अक्टूबर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया धर्मपाल यादव उर्फ डी पी यादव के खिलाफ मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे आपराधिक मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। किन्तु कोर्ट ने याची को उसी अदालत में 5 सितम्बर 12 को मुकदमा वापस करने की अर्जी को तय करने की अर्जी देने की छूट दी है। 

कोर्ट ने कहा है कि यदि याची अर्जी देता है तो विशेष अदालत कोई वैधानिक अड़चन न हो तो नियमानुसार निस्तारित करे। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है। याचिका में विशेष अदालत में चल रहे आपराधिक मामले मे निर्मित आरोप को रद्द करने, मुकदमा वापसी अर्जी तय करने की माग की गयी थी। याची अधिवक्ता का कहना था कि धारा 321 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मुकदमा वापसी की अर्जी तय नहीं की जा रही है और मुकदमे का विचारण किया जा रहा है। सरकारी अधिवक्ता का कहना था कि याची यह तथ्य कोर्ट की जानकारी में लाये। वही तय होगी।
हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक
Submitted By: Edited By: Deepak Yadav Published By: Deepak Yadav at Oct 23 2020 8:15PM

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