प्रादेशिक डेस्क
गोरखपुर। परिवहन निगम के नियमित या संविदा कर्मियों द्वारा अपनी पत्नी, भाई या फिर रिश्तेदारों के नाम से अनुबंधित बस संचालित करने वालों के खराब दिन आ गए हैं। शासन ने निर्देश दिया है कि रिश्तेदारों के नाम पर अनुबंधित बस संचालित करने वाले कर्मचारियों कार्रवाई करें। इसे देखते हुए आरएम पीके तिवारी ने गोरखपुर परिक्षेत्र के आठ बस मालिकों को नोटिस जारी करते हुए उनके बस के अनुबंध को समाप्त करने की तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अपर प्रबंध निदेशक राधेश्याम ने इस बाबत आदेश जारी किया है। प्रबंध निदेशक ने पत्र भेजकर कहा है कि लगातार इस बात की शिकायतें मिल रही हैं कि रोडवेज के विभागीय कर्मचारी व अधिकारी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम कर्मचारी सेवानियमावली-1961 के विनियम 9(14) नियमों की अवहेलना करते हुए अपने निजी संबंधी सदस्यों के नाम से बसों को परिवहन निगम में अनुबंधित करवाकर संचालित करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी व कर्मचारी का निजी वाहन रोडवेज में अनुबंध पर न लगाया जाए। इस परिपेक्ष्य में सभी अनुबंधित वाहनों का 15 दिन में परीक्षण कर लिया जाए। अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी के वाहन संचालित होते हुए मिले तो उन वाहनों का अनुबंध समाप्त कर तत्काल हटा दिया जाए। एआरएम केके तिवारी ने कहा कि मुख्यालय से निर्देश के क्रम में अनुबंधित बसों के मालिकों के कागजात की पड़ताल कराई जा रही है। कर्मचारियों की संलिप्तता पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चिन्हित लोगों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है।
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