प्रादेशिक डेस्क
प्रयागराज। पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने स्वामी के खिलाफ प्रदेश सरकार द्वारा केस वापस लेने के फैसले को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को कोई राहत देने से इनकार कर दिया और उनके केस वापसी की अर्जी के खिलाफ पारित शाहजहांपुर जिला अदालत के फैसले को सही ठहराया है। हरिद्वार के आश्रम में शिष्या को बंधक बनाकर उसके साथ रेप करने के आरोप में चिन्मयानंद को राहत नहीं मिली है। शाहजहांपुर की अदालत ने चिन्मयानंद के केस वापसी के फैसले को खारिज करते हुए मुकदमा चलाए जाने का आदेश दिया था। शाहजहांपुर की जिला अदालत के इस फैसले के खिलाफ स्वामी चिन्मयानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका दायर की थी। लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इसी साल 27 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। हाईकोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा कि स्वामी से केस वापसी को लेकर पारित निचली अदालत के फैसले में कोई कमी नहीं है। अदालत ने स्वामी चिन्मयानंद को 30 अक्तूबर तक शाहजहांपुर कोर्ट में सरेंडर करने को कहा है। इस बीच कोर्ट ने 30 अक्तूबर तक चिन्मयानंद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने को भी कहा है।
यह भी पढें : आज की महत्वपूर्ण खबरों पर एक नजर
आवश्यकता है संवाददाताओं की
तेजी से उभरते न्यूज पोर्टल www.hindustandailynews.com को गोंडा जिले के सभी विकास खण्डों व समाचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों तथा देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती तथा लखनऊ मण्डलों के अन्तर्गत आने वाले जनपद मुख्यालयों पर युवा व उत्साही संवाददाताओं की आवश्यकता है। मोबाइल अथवा कम्प्यूटर पर हिन्दी टाइपिंग का ज्ञान होना आवश्यक है। इच्छुक युवक युवतियां अपना बायोडाटा निम्न पते पर भेजें : jsdwivedi68@gmail.com
जानकी शरण द्विवेदी
सम्पादक
मोबाइल – 9452137310
