Tuesday, January 13, 2026
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नाना की हत्या में नाती को आजीवन कारावास, एक लाख का अर्थदंड

सभी साक्षियों के पक्षद्रोही होने के बावजूद शासकीय अधिवक्ता के तर्कों ने दिलाई सजा

अतुल भारद्वाज

गोंडा। जिले की एक अदालत ने शनिवार को लगभग सात वर्ष पूर्व नाना की हत्या के मामले में नाती (बेटी का पुत्र) को दोषसिद्ध करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अमित कुमार पाठक के अनुसार, मोतीगंज थाना क्षेत्र के सीहागांव (पासी पुरवा) निवासी सुंदरपता ने 22 जून 2018 की रात अपने पति मुन्नालाल (70) की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि मुन्नालाल छुट्टा जानवरों से गन्ने की फसल बचाने के लिए खेत में जाकर सोते थे। घटना की रात भी वह खेत पर गए थे, जहां अज्ञात लोगों ने उनकी हत्या कर दी। पाठक ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण, स्थानीय पूछताछ और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर मृतक के नाती मनीष (मुन्नालाल की छोटी बेटी का पुत्र) को आला-ए-कत्ल के साथ गिरफ्तार किया।

सत्र परीक्षण के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार-तृतीय ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान और अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मनीष को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया। आदेश में कहा गया है कि अर्थदंड की अदायगी न करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

एडीजीसी ने बताया कि मृतक के कोई पुत्र नहीं था। केवल दो पुत्रियां श्यामकला और मायावती थीं। बड़ी बेटी का पुत्र संजय तथा छोटी बेटी की पुत्री गुड़िया अक्सर अपने नाना के यहां रहते थे। घटना से करीब एक माह पूर्व घर से 50 हजार रुपये नकद की चोरी हो गई थी। परिजनों ने मनीष पर नाना के यहां रह रही अपनी सगी बहन गुड़िया से माध्यम से रुपये चोरी करवाने का संदेह व्यक्त किया था। इसके बाद मुन्नालाल ने मनीष को बुलाकर गुड़िया को उसके घर भेज दिया था। इसी बात को लेकर मनीष अपने नाना से नाराज रहता था।

पाठक ने कहा कि मामला परिवार से जुड़ा होने के कारण अभियोजन पक्ष के सभी साक्षी पक्षद्रोही हो गए, लेकिन एडीजीसी के तर्कों और जिरह के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को संदेह से परे दोषसिद्ध करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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