अवैध अतिक्रमण पर डीएम का Bold Step
जानकी नगर के ऐतिहासिक तालाब को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू
डीएम ने कहा-अवैध अतिक्रमण पर लागू होगी जीरो टालरेंस नीति, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का होगा पालन
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। जिलाधिकारी नेहा शर्मा की पहल पर एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के तहत जानकी नगर स्थित ऐतिहासिक तालाब से अवैध अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह अवैध अतिक्रमण पिछले कुछ वर्षों से एक संवेदनशील विषय बना हुआ था। इस मामले में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ शुरू की गई बोल्ड कार्रवाई से स्थानीय नागरिकों में संतोष और प्रशासन के प्रति विश्वास का माहौल बना है। पूर्व प्रधान शिव बहादुर पाण्डेय की शिकायत पर यह कदम उठाया गया।
शिकायत के अनुसार, जानकी नगर के बीचोंबीच स्थित गाटा संख्या 747स और 748, जो राजस्व अभिलेखों में नगर पालिका परिषद के म्युनिस्पिल बोर्ड तालाब के रूप में दर्ज है, वहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया था। निरीक्षण में खुलासा हुआ कि लगभग 0.089 हेक्टेयर भूमि पर मिट्टी भरकर दीवार, पिलर और ढांचा खड़ा कर लिया गया था। यह कार्य श्रीमती ज्योति पाण्डेय द्वारा किया गया। तहसीलदार सदर की रिपोर्ट में इसे पूरी तरह से अवैध अतिक्रमण बताया गया।
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तत्काल संज्ञान, निर्देश और कार्रवाई
जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने इस अवैध अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए नगर मजिस्ट्रेट और नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिया कि बिना किसी विलंब के अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। नगर पालिका परिषद गोंडा के अधिशासी अधिकारी संजय मिश्रा ने जानकारी दी कि कब्जेदार को नोटिस जारी किया गया है और अब वह स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा रही हैं। यह पहला मौका है जब किसी ऐतिहासिक सार्वजनिक स्थल से अवैध अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया इतनी त्वरित और सख्त तरीके से शुरू की गई हो।

ऐतिहासिक तालाब की मूल संरचना होगी बहाल
प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण हटने के बाद तालाब की मूल संरचना को बहाल किया जाएगा और उसमें जल संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण के कार्य भी कराए जाएंगे। नगर पालिका परिषद ने संकेत दिया है कि इस स्थल को ‘हेरिटेज पॉन्ड’ के रूप में विकसित किया जा सकता है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन के साथ-साथ शहर को एक नया सार्वजनिक स्थल भी प्राप्त होगा।
जनसुनवाई के असरदार नतीजे
यह मामला साबित करता है कि यदि शिकायतकर्ता सशक्त रूप से तथ्यों को सामने लाए और प्रशासन संवेदनशील हो, तो अवैध अतिक्रमण जैसे जटिल मामलों का समाधान संभव है। पूर्व प्रधान शिव बहादुर पाण्डेय द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत को तवज्जो देते हुए जिलाधिकारी द्वारा किए गए त्वरित संज्ञान से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रशासन की ‘जनसुनवाई’ प्रणाली प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।
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शहरवासियों में संतोष और आस्था
जिलाधिकारी के इस सख्त कदम के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यदि इसी तरह से अवैध अतिक्रमण पर सख्ती जारी रही, तो शहर में कई अन्य सार्वजनिक स्थलों को भी कब्जे से मुक्त कराया जा सकेगा। कई समाजसेवियों और स्थानीय संगठनों ने भी तालाब को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने के प्रयासों में सहयोग देने की इच्छा जताई है।
अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की Zero Tolerance नीति
गोंडा जिले में पिछले कुछ वर्षों से तेजी से बढ़ते अवैध अतिक्रमण को लेकर चिंता जताई जाती रही है जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे वह सरकारी भूमि हो, सार्वजनिक संपत्ति या ऐतिहासिक स्थल, अवैध अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों की निगरानी और निगरानी में लापरवाही बरतने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी।

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