Sunday, February 8, 2026
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ग्रेच्युटी : नौकरी के बाद की वित्तीय सुरक्षा

निकिता शर्मा

अगर आप किसी कंपनी या संस्था में कई सालों से काम कर रहे हैं, तो आपने ‘ग्रेच्युटी’ का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन बहुत लोग इसे लेकर उलझन में रहते हैं कि यह क्या होता है, कब मिलता है और इसका हिसाब कैसे किया जाता है।

आइए, इसे आसान भाषा में समझते हैं।

ग्रेच्युटी क्या है?

ग्रेच्युटी एक तरह की थैंक यू राशि है, जो कंपनी अपने पुराने कर्मचारी को देती है। जब आप कई साल तक किसी कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनी आपको धन्यवाद के तौर पर एक रकम देती है, इसी को ग्रेच्युटी कहते हैं।

ग्रेच्युटी आपको तब मिलती है जब आपने किसी कंपनी या सरकारी संस्था में कम से कम 5 साल तक लगातार काम किया हो और आप:

  • रिटायर हो रहे हों,
  • नौकरी छोड़ रहे हों,
  • या आपकी नौकरी किसी कारण से समाप्त हो रही हो

किसे मिलती है ग्रेच्युटी?

1. जिसने कम से कम 5 साल एक ही कंपनी में लगातार काम किया हो।

2. वह कंपनी 10 या उससे ज्यादा लोगों को काम पर रखती हो।

3. अगर किसी की मौत हो जाए या वह हमेशा के लिए काम करने लायक न रहे तो 5 साल की शर्त जरूरी नहीं होती और उस हालत में भी ग्रेच्युटी मिलती है।

ग्रेच्युटी कैसे गिनी जाती है?

इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है:

ग्रेच्युटी = (आपकी आखिरी बेसिक सैलरी + डीए) × 15 × जितने साल काम किया / 26

यहाँ,

  • बेसिक सैलरी मतलब आपकी मुख्य तनख्वाह (बिना भत्तों के)
  • डीए मतलब महंगाई भत्ता
  • एक साल में 15 दिन की सैलरी मानी जाती है
  • 26 का मतलब है महीने के औसतन कामकाजी दिन

उदाहरण:

मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी + डीए ₹20,000 है और आपने 6 साल 8 महीने काम किया है (तो 7 साल गिने जाएंगे)

ग्रेच्युटी = ₹20,000 × 15 × 7 / 26

= ₹80,769 (लगभग)

सरकारी कर्मचारी के लिए:

सभी स्थायी सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी मिलती है। ₹20 लाख तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री होती है। कुछ सरकारी सेवाओं (जैसे सेना, रेलवे) में ग्रेच्युटी की शर्तें थोड़ी अलग हो सकती हैं। यह अक्सर पेंशन के साथ दी जाती है।

ध्यान दें: अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो ग्रेच्युटी उनके परिजनों को मिलती है, भले ही सेवा 5 साल से कम हो।

निजी क्षेत्र के कर्मचारी के लिए:

अगर आपने 5 साल लगातार काम किया है और आपकी कंपनी में कम से कम 10 कर्मचारी हैं, तो आप ग्रेच्युटी के हकदार हैं। नौकरी छोड़ने, रिटायर होने या नौकरी खत्म होने की स्थिति में यह रकम मिलती है। ग्रेच्युटी न मिलने पर आप श्रम विभाग या लेबर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। ₹20 लाख तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री है।

महिलाओं के लिए विशेष ध्यान:

महिलाओं को भी ग्रेच्युटी उतनी ही मिलती है जितनी पुरुषों को। अगर किसी महिला ने 5 साल काम किया है और परिवार या बच्चे की वजह से नौकरी छोड़ रही हैं, तो वे ग्रेच्युटी की हकदार हैं। प्रेगनेंसी के कारण ली गई मैटरनिटी लीव को भी सेवा अवधि में जोड़ा जाता है।

उदाहरण: अगर किसी महिला ने 4 साल 8 महीने काम किया है, तो वह 5 साल मानी जाएगी और ग्रेच्युटी मिलेगी।

क्या यह पैसा टैक्स फ्री होता है?

हाँ, ₹20 लाख तक की ग्रेच्युटी पर कोई टैक्स नहीं लगता।

अगर ग्रेच्युटी इससे ज़्यादा है, तो बाकी रकम पर टैक्स लग सकता है।

ग्रेच्युटी कब मिलती है?

  • कंपनी को नौकरी खत्म होने के 30 दिन के भीतर ग्रेच्युटी देनी चाहिए। 
  • आपको कंपनी से लिखित में आवेदन करना चाहिए। 
  • अगर कंपनी देर करती है, तो उस पर ब्याज लग सकता है।

ग्रेच्युटी के बारे में जानकारी क्यों है जरूरी? 

क्योंकि यह आपका हक है। आपने मेहनत से सालों तक काम किया है, तो नौकरी खत्म होने पर यह रकम आपको जरूर मिलनी चाहिए।

अगर कंपनी ग्रेच्युटी नहीं देती, तो आप इसके लिए शिकायत भी कर सकते हैं।

  • नजदीकी श्रम आयुक्त कार्यालय में शिकायत करें।
  • आप ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं (Shramsuvidha.gov.in जैसी सरकारी साइट्स पर)।
  • 5 साल के अंदर दावा करना जरूरी होता है।

अंत में एक सलाह

अगर आप किसी नौकरी में हैं और 5 साल पूरे करने वाले हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि ग्रेच्युटी पाने के लिए आपको नौकरी से जल्दी न निकलना पड़े। यह रकम भविष्य में बहुत काम आती है, खासतौर पर रिटायरमेंट या नौकरी बदलने के समय।

ग्रेच्युटी कोई ‘फेवर’ नहीं, बल्कि यह आपका अधिकार है। नौकरी में रहते हुए सालों तक आपके द्वारा किया गया योगदान इसका आधार है। अगर आप इसे समझते हैं, तो आप भविष्य में बेहतर आर्थिक योजना बना सकते हैं।

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