जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में जिले में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यहां भी रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया गया। अपर जिला मजिस्ट्रेट राकेश सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यह आदेश आज रात्रि से ही प्रभावी माना जाएगा। आदेश में कहा गया है कि रात्रि में आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में रात्रि निषेधाज्ञा के अन्तर्गत केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि नौ बजे से प्रातः छह बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा। बताते चलें कि बीते एक अप्रैल 2021 को जनपद के सम्पूर्ण सीमा में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशांति सहित लोक व्यवस्था एवं जन सुरक्षा के लिए 05 मई 2021 तक प्रभावी 27 बिन्दुओं को निषिद्ध करते हुए निषेधाज्ञा लागू किया गया था। शासन द्वारा 11 अप्रैल 2021 को जारी शासनादेश के क्रम में कोरोना महामारी के प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए उपरोक्त निषेधाज्ञा आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए 28वां बिन्दु भी शामिल किया गया है, जिसमें रात्रि के समय आवागमन को निषिद्ध किया गया है।
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जानकी शरण द्विवेदी
सम्पादक
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