संवाददाता
गोण्डा। देवीपाटन मण्डल के आयुक्त एसवीएस रंगाराव ने मण्डल के समस्त क्षेत्रीय एवं मण्डलीय अधिकारियों को बिना उनकी अनुमति से मुख्यालय से बाहर अथवा अवकाश पर जाने से रोक लगाते हुए इस सम्बन्ध में मण्डल के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों सहित अपर आयुक्त, संयुक्त विकास आयुक्त तथा समस्त क्षेत्रीय एवं मण्डलीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने बताया कि शासन के उच्च प्राथमिकता कार्यक्रमों तथा जनहित में संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं की उच्च स्तर से प्रायः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं ऑनलाइन समीक्षा होती रहती है परन्तु प्रायः यह देखने में आया है कि कतिपय अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना अवकाश स्वीकृति के मुख्यालय से बाहर रहते हैं, उनसे विभागीय बिन्दुओं पर चर्चा हेतु सम्पर्क करने पर ज्ञात होता है कि वे मुख्यालय पर उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यह स्थिति कदापि स्वीकार्य नहीं हैं। उन्होंने समस्त क्षेत्रीय एवं मण्डलीय अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि अपरिहार्य परिस्थितियों में मुख्यालय से बाहर जाने अथवा अवकाश के लिए अधिकारियों को उनके समक्ष 01 दिन का अवकाश का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा इसके अतिरिक्त अवकाश हेतु सम्बन्धित अधिकारी अपने-अपने विभागाध्यक्ष या सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त उन्हें सूचित करते हुए मुख्यालय से बाहर जा सकते हैं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि वअकाश अवधि में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा विभागीय योजनाओं की ऑन लाइन मानीटरिंग भी की जाय। उन्होंने आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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