Gonda News : परिवार न्यायालय में परामर्शदाता की आबद्धता हेतु आवेदन आमंत्रित

संवाददाता

गोण्डा। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश डीएन सिंह ने बताया है कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार परिवार न्यायालय गोण्डा में परामर्शदाता की आबद्धता के लिए कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 के अन्तर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। गोण्डा जिले के निवासी व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी। यदि यहां योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है, तो फिर दूसरे जिले के लोगों के नामों पर विचार किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि शैक्षिक अर्हता के अन्तर्गत अर्ह व्यक्ति समाज शास्त्र तथा मनोविज्ञान में से किसी एक में स्नातक हो तथा उसे समाज सेवा का अनुभव हो। जो व्यक्ति सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक हो और पारिवारिक काउंसिलिंग में 02 वर्ष का अनुभव हो, उन्हें वरीयता दी जाएगी। आयु 35 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्होंने बताया है कि परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारम्भ में 03 वर्ष का होगा। उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 03 वर्ष के लिए उनके नाम पर पुनर्विचार किया जा सकता है। परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जाएगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे। उन्होंने बताया है कि परामर्शदाता की आबद्धता हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र स्वप्रमाणित फोटो सहित आगामी 14 अक्टूबर तक प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायालय गोण्डा में सांय 05 बजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा सकते हैं। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।

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