जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। जिले के कौड़िया थाने की पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी फरियाद अहमद पुत्र वकील निवासी आर्यनगर छितौनी को स्थानीय थाने पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल रवाना किया गया। थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि उक्त अभियुक्त ने थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ किया था। इस सम्बन्ध में पीड़िता की माता द्वारा स्थानीय थाने पर उक्त आरोपी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अभियुक्त आज को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया।
