जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) चंद्र मोहन चतुर्वेदी ने सोमवार को दुराचार करने के जुर्म में आरोपी को उम्र कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी। विशेष लोक अभियोजक (पास्को एक्ट) अशोक कुमार सिंह ने बताया कि जिले के थाना तरबगंज क्षेत्र के बनगांव कचनापुर निवासी लल्लू उर्फ रामधारी पुत्र गुरु चरण के विरुद्ध 29 मई 2020 को इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि लल्लू ने उसकी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया। सत्र परीक्षण के दौरान अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के उपरान्त आरोपी को दुराचार का दोषी ठहराया। अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा व बीस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी। एसपी संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि आरोपी को सजा दिलवाने का श्रेय मॉनीटरिंग सेल व थाना तरबगंज के पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय सिंह द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी को जाता है। उन्होंने कहा कि बालिकाओं के विरुद्ध हुए ऐसे सभी अपराधों के इन मुकदमों को उनके निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की जा रही है।
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जानकी शरण द्विवेदी
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