श्रम प्रवर्तन अधिकारी और मुख्य राजस्व अधिकारी कार्यालय में दर्ज कराएं आपत्ति
जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। उप्र भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड द्वारा संचालित अन्त्येष्टि सहायता योजना व मृत्यु विकलांग एवं अक्षमता पेंशन योजना के अन्तर्गत जनपद गोण्डा में वर्ष 2017 से वर्ष 2021 तक कुल 255 लाभार्थियों को प्रति लाभार्थी दो लाख 25 हजार रुपया का हितलाभ प्रदान किया गया है। इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है कि कुछ अपात्रों को भी योजना अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है तथा उनसे धनराशि भी ली गयी है। इस शिकायत की जांच जिलाधिकारी के निर्देशानुसार मुख्य राजस्व अधिकारी की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति द्वारा की जा रही है। समिति में अन्य सदस्य अपर उप जिलाधिकारी प्रथम व श्रम प्रवर्तन अधिकारी हैं। मुख्य राजस्व अधिकारी जयनाथ यादव ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि जनपद में वर्ष 2017-18 में 83, वर्ष 2018-19 में 81, वर्ष 2019-20 में 52 तथा वर्ष 2020-21 में 20 एवं वर्ष 2021-22 में अब तक 19 लाभार्थियों सहित कुल 255 लाभाथियों को लाभान्वित किया जा चुका है। इन लाभाथियों के विरुद्व अथवा हितलाभ के संदर्भ में यदि कोई शिकायत किसी के संज्ञान में हो तो उसे जांच समिति के सदस्य/श्रम प्रवर्तन अधिकारी अथवा मुख्य राजस्व अधिकारी के कार्यालय में दी जा सकती है।
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जानकी शरण द्विवेदी
सम्पादक
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