जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। जिले के छपिया थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका पर चाकू से जान लेवा हमला करने व मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने का प्रयास करने वाले कारागार में निरुद्ध अभियुक्त के विरुद्ध एनएसए के तहत कार्यवाही की गई है। यह जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने बताया कि बीते 12.06.2021 को स्थानीय थाना क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त विशाल यादव पुत्र ओम प्रकाश यादव निवासी कुसमी थाना छपिया ने एकतरफा प्रेम में सफल न होने के कारण अपने ही गांव की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को जान से मारने की नियत से पहले चाकू से वार किया। तत्पश्चात उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल कर जिन्दा जलाने का प्रयास किया था। प्रकरण में स्थानीय थाने पर आरोपी के विरुद्ध भादवि की धारा 307, 452, 354 व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर उसे नाजायज चाकू, घटना में प्रयोग किए गए लाइटर व मिट्टी के तेल की बोतल सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। एसओ ने बताया कि अभियुक्त द्वारा किया यह अपराध दुःसाहसिक ही नहीं, बल्कि भयावह भी था। इस भयावह अपराध के लिये उन्होंने अभियुक्त को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत पाबन्द कराने हेतु रिपोर्ट भेजी थी, जिसे पुलिस अधीक्षक द्वारा संस्तुति कर जिला मजिस्ट्रेट को भेजा गया था। रिपोर्ट को अनुमोदित करते हुए जिला मजिस्ट्रेट मार्कण्डेय शाही ने अभियुक्त को रासुका के तहत निरुद्ध करने का आदेश पारित किया गया था। थानाध्यक्ष ने जिला कारागार पहुॅचकर अभियुक्त को आदेश का तामीला कराया।
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जानकी शरण द्विवेदी
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