संवाददाता
गोण्डा। दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश मीता सिंह ने सजा सुनाई है। पति, सास व ससुर को दस-दस साल के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पांडेय ने बताया कि सात फरवरी 2014 को वादी मुकदमा राजकुमार ने खोड़ारे थाना में तहरीर दी थी। इसमें कहा गया था कि उसने अपनी बहन की शादी छह साल पहले संजय कुमार निवासी कूकनगर के साथ हिदू रीति रिवाज के अनुसार की थी। बहन के ससुरालीजन दहेज को लेकर आए दिन प्रताड़ित करते थे। इसकी शिकायत कई बार उसकी बहन ने उसे व उसकी मां से किया। उसने ससुरालीजनों पर दहेज के लिए बहन की हत्या का आरोप लगाया था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट मीता सिंह ने फैसला सुनाया है। इसमें आरोपित पति संजय कुमार, ससुर जोखू व सास पियारी देवी को दस-दस साल के सश्रम कारावास से दंडित किया है। सरकार की तरफ से मुकदम की पैरवी घनश्याम पाण्डेय ने किया।
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