Gonda News:जानें, किस अधिकारी को है साप्ताहिक बंदी जांचने का अधिकार
संवाददाता
गोण्डा। श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने अवगत कराया है कि साप्ताहिक बंदी से छूट प्राप्त व्यापारी अपने लाइसेंस की प्रति अपने दुकान पर चस्पा करके साप्ताहिक बंदी से मुक्त का एक स्टीकर स्पष्ट अक्षरों पर अपने दुकान पर अंकित कराएंगे। लाइसेंस मे दी गई शर्तों के अनुसार, वे अपने व्यापार का संचालन कर सकेंगे। श्रम विभाग के अतिरिक्त अन्य किसी भी अधिकारी को साप्ताहिक बंदी सुनिश्चित करने का अधिकार नहीं प्रदान किया गया है। पुलिस प्रशासन श्रम अधिकारी द्वारा सहयोग मांगे जाने पर ही उनकी सहायता के लिए उपलब्ध होंगे। अन्य किसी भी अधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार या जबरदस्ती प्रतिष्ठान बंद कराने किए जाने पर व्यापारी सुरक्षा सेल के प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक को सूचना दे सकते हैं। श्रम प्रवर्तन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि साप्ताहिक बंदी से मुक्ति जिन श्रेणी के व्यापारियों को प्रदान की गई है, उनकी सूची अपर पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध करा दिया जाएगा। नगर उपाध्यक्ष अनिल जिज्ञासु ने मिश्रौलिया रेलवे क्रासिंग पर बनने वाले ओवर ब्रिज का एप्रोच न बनाए जाने के कारण जन सामान्य को आवागमन में हो रही असुविधा से अवगत कराया गया। साथ ही नगर क्षेत्र में पार्किंग व मूत्रालय की मांग उठाई गई।
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