Friday, April 24, 2026
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Gonda Capsule : हत्या कर साक्ष्य मिटाने में सगे भाइयों को उम्र कैद

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। जिले की एक अदालत ने मंगलवार को हत्या कर साक्ष्य मिटाने के सात वर्ष पुराने मामले में दो सगे भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपए का आर्थिक दण्ड भी अधिरोपित किया है। विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) उदय प्रताप वर्मा व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश धर द्विवेदी ने बताया कि तरबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम गौहानी के शिवलाल पुरवा निवासी ननकऊ यादव ने 11 मई 2015 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका भाई जगन्नाथ (32) शादी विवाह में खाना बनाने (कैटरिंग) का काम करता था। गांव के ही एक व्यक्ति ने आकर सूचना दिया कि वह गांव के बाहर एक पेड़ से लटका हुआ है। परिजनों के मौके पर पहुंचने पर पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ने हत्या का अभियोग दर्ज कर विवेचना शुरू किया तो गांव के ही श्रीचंद्र यादव व लल्लू यादव का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने उनके पास से मृतक का मोबाइल बरामद किया। विवेचक ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) डॉ. अनामिका चौहान ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने, उभय पक्षों के गवाहों को सुनने तथा बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के उपरान्त दोनों सगे भाइयों को हत्या कर साक्ष्य मिटाने का दोषी करार दिया और उन्हें सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया है।

नशीली गोलियां बेंचने वाले को सजा

विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राजबहादुर रामदेव यादव ने नशीली गोलियां बेचने के अभियुक्त को एक साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) अनुपम शुक्ल ने बताया कि नगर कोतवाली पुलिस ने 19 दिसंबर 2021 को धनीराम निवासी बभनी कानूनगो को 100 अल्प्रासेफ नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने नशीली गोलियां बेचने की बात स्वीकार की थी। विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने धनीराम के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने अपराध साबित होने पर अभियुक्त धनीराम को दोषसिद्ध किया। सोमवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राजबहादुर रामदेव यादव ने अभियुक्त धनीराम को एक साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।

चरस बेंचने वाले को दो साल की कैद

जिले की एक अदालत ने करीब डेढ़ वर्ष पूर्व एक व्यक्ति के पास से चरस बरामद किए जाने के मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास व 20500 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) अनुपम शुक्ल ने बताया कि जिले के थाना उमरीबेगमगंज में तैनात उपनिरीक्षक अंकुर वर्मा ने 07 अप्रैल 2021 को अंकित सिंह उर्फ सोनू पुत्र राजकरन निवासी छेदी वैश्यपुरवा मौजा सोनौली मोहम्मद पुर को 410 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार करके स्थानीय थाने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने अंकित सिंह के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सत्र परीक्षण के दौरान विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) राजबहादुर रामदेव यादव ने अभियुक्त को चरस बेंचने का दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास और 20500 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड की धनराशि जमा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि सजा की कुल अवधि में समायोजित की जाएगी।

Gonda Capsule : हत्या कर साक्ष्य मिटाने में सगे भाइयों को उम्र कैद
विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) अनुपम शुक्ल

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जानकी शरण द्विवेदी

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