जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। जिले की एक अदालत ने करीब पांच वर्ष पूर्व एक युवती का शादी के लिए अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष का कारावास तथा 55 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि पीड़िता की तरफ से आधा दर्जन लोगों के खिलाफ जिले के मोतीगंज थाने में भादवि की धारा 376, 344 व 506 के तहत अभियोग दर्ज कराया गया था। विवेचक ने साक्ष्य संकलन के उपरान्त एक अभियुक्त मुनेश्वर के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम डा. दीनानाथ तृतीय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने, अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने व गवाहों के बयान के आधार पर मुनेश्वर पुत्र सुग्धर निवासी तुर्काडीहा थाना मोतीगंज को भादवि की धारा 376 के आरोप में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रुपए का अर्थदण्ड तथा 506 आइपीसी में एक वर्ष का साधारण कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। अर्थ दण्ड अदा न करने पर ढ़ाई माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी तथा विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि इस सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी। अदालत ने अधिरोपित जुर्माने की कुल धनराशि में से 75 प्रतिशत पीड़िता को हुई क्षति के प्रतिकर के रूप में अदा की जाएगी। एसपी आकाश तोमर ने बताया कि मॉनीटरिंग सेल व थाना मोतीगंज की पैरोकार महिला आरक्षी सारिका यादव द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को सजा सुनाई गई है। उन्होंने कहा कि महिलाआें व बालिकाओं के विरुद्ध हुए ऐसे अपराधों के इन मुकदमों का उनके निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर निरन्तर प्रभावी पैरवी की जा रही है।
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जानकी शरण द्विवेदी
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