जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में नगर पालिका परिषद ने बड़े बाकीदारों के विरुद्ध कर वसूली अभियान शुरू करते हुए मंगलवार को दूरसंचार विभाग का बैंक खाता अभिग्रहीत कर लिया। परिषद के कर निर्धारण अधिकारी ने बैंक प्रबंधक को इस सम्बंध में पत्र प्राप्त करवा दिया है। नगर मजिस्ट्रेट व नगर निकाय के प्रभारी अधिकारी अर्पित गुप्ता ने आज यहां बताया कि स्वायत्तशासी संस्था होने के कारण अपने आय के स्रोतों का प्रबंध नगर निकायों का स्वयं करना पड़ता है। इस क्रम में गृहकर, जलकर जैसे कर लगाए जाते हैं। गोंडा नगर पालिका की तरफ से शीर्ष दस बड़े बाकीदारों को वसूली के लिए चिन्हित किया गया है। इनमें केन्द्र सरकार के दो तथा राज्य सरकार के आठ विभाग शामिल हैं। केन्द्र सरकार के भारत संचार निगम लि. के उपमहाप्रबंधक तथा डाकघर अधीक्षक के कार्यालय पर क्रमशः 52 लाख 69 हजार तथा 31 लाख 73 हजार की देनदारी है। गुप्त ने कहा कि परिषद की तरफ से कई बार नोटिस देने के बावजूद बकाया जमा नहीं करने पर नगर पालिका अधिनियम 1916 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कर आरोपित करते हुए अधिनियम की धारा 166 के अन्तर्गत बिल एवं धारा 168 के अन्तर्गत नोटिस 23 जुलाई 2022 को तामील कराकर 07 दिवस के अन्तर्गत बकाए का भुगतान करने का अनुरोध किया गया था। परन्तु 45 दिवस से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी उप महाप्रबन्धक भारत संचार निगम लि. द्वारा देय सम्पत्ति कर का भुगतान नहीं किये जाने के कारण नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष उज्मा राशिद ने अधिनियम की धारा 169 (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करके वारण्ट जारी करते हुए बीएसएनएल की जंगम सम्पत्ति (खाता आदि) का अभिग्रहण करने का निर्देश कर निर्धारण अधिकारी को दिया था। कर निर्धारण अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि अध्यक्ष द्वारा जारी वारण्ट का निष्पादन करते हुए मंगलवार को पंजाब नेशनल बैंक की पटेल नगर शाखा के प्रबंधक को उनके यहां स्थित बैंक खाते को अधिग्रहीत किए जाने का पत्र प्राप्त करा दिया है। पत्र में जारी वारंट का हवाला देते हुए कहा गया है कि आपकी शाखा में संचालित भारत संचार निगम लि. का खाता तत्काल प्रभाव से नगर पालिका परिषद के कोष में वांछित धनराशि जमा होने तक अभिग्रहीत किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय पर 67 लाख 76 हजार, प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय पर 45 लाख 87 हजार, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर 18 लाख 66 हजार, उप श्रमायुक्त कार्यालय पर 16 लाख 84 हजार, अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय पर 10 लाख 92 हजार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर सात लाख 12 हजार, जिला कृषि अधिकारी कार्यालय पर चार लाख 63 हजार, खाद्य एवं विपणन कार्यालय पर तीन लाख 95 हजार रुपए बकाया है। यदि इन विभागों द्वारा शीघ्र ही बकाए का भुगतान न किया गया तो इनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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जानकी शरण द्विवेदी
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