Thursday, April 9, 2026
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Gonda : आज की प्रमुख घटनाओं पर एक नजर

उदयपुर की घटना के विरोध में सौंपा ज्ञापन

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में शुक्रवार को राष्ट्रीय हिन्दू संघ के जिलाध्यक्ष राजेश मिश्रा की अगुवाई में नगर मजिस्ट्रेट अर्पित गुप्ता को ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल सिंह, अमृत अमलानी, राम अनुज, राम प्रताप, श्रवण कुमार आदि मौजूद रहे। इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष श्रीकांत पाण्डेय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने इस हत्याकांड में शामिल आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। जिलाध्यक्ष की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं की हत्या बंद करो का नारा लगाया। इस दौरान शुभम तिवारी, फूलचंद कसौधान, सुनील तिवारी, रमाकांत मिश्रा, शुभम मिश्रा, शिव कुमार चौधरी, अतुल मिश्रा, विशाल तिवारी, कप्तान तिवारी, अंकुश उपस्थित रहे।

छुट्टी पर घर आ रहे फौजी की ट्रेन से कटकर मौत

जिले के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में आज सुबह ड्यूटी से छुट्टी लेकर घर आ रहे एक फौजी की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि जिले के परसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगापुरवा निवासी महेश प्रताप सिंह (25) पुत्र वासुदेव सिंह सेना में नौकरी करता है। इस समय उसकी तैनाती भोपाल में थी। वह अवकाश पर घर आ रहा था। शुक्रवार की सुबह कर्नलगंज रेलवे स्टेशन के समीप किसी ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने जरूरी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

युवक की हत्या में पत्नी, सालों व सास-ससुर पर प्राथमिकी

जिले के मनकापुर थाने में अदालत के आदेश पर एक युवक की मृत्यु के चार साल बाद पत्नी समेत पांच लोगों के खिलाफ हत्या का अभियोग दर्ज किया गया है। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राव ने बताया कि छपिया थाना क्षेत्र के गांव जगन्नाथपुर निवासी तुंगनाथ मिश्र के बेटे अजीत की शादी बस्ती जिले के थाना हर्रैया के कोदई गांव में हुई थी। 16 अक्टूबर 2018 को उसका बेटा अपनी पत्नी कनक को विदा कराने ससुराल के लिए निकला था, किन्तु वह वहां नहीं पहुंचा और उसका शव कोतवाली मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम अशरफपुर से किसुनदास पुर के बीच रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में पाया गया था। पिता ने आरोप लगाया था कि ससुराल वालां ने हत्या करके साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से अजीत के शव को झाड़ियों में फेंक दिया है। तुंगनाथ ने बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए उसकी पत्नी कनक, सास-ससुर तथा दो सालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी थी, लेकिन प्रकरण में अभियोग दर्ज नहीं किया गया था। अंत में उसने न्यायालय से गुहार लगाई। न्यायालय ने मनकापुर थाने की पुलिस को अभियोग दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है। प्रभारी निरीक्षक के अनुसार, अदालत के आदेश पर शुक्रवार को दो महिलाओं समेत पांच लोगों के खिलाफ हत्या का अभियोग दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।

आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पिता-पुत्र गिरफ्तार

जिले के कौड़िया थाने की पुलिस ने एक युवक को आत्म हत्या के लिये प्रेरित करने के आरोप में पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष मदन लाल गौतम ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव में पिछले दिनों एक युवक की लाश पेड़ से लटकी हुई पाई गई थी। पुलिस ने शव उतरवा कर एक बार पंचनामा के बाद पोस्ट मार्टम करवाया, किन्तु मौत का कारण हत्या न आने पर परिजनों ने हंगामा करके पुलिस पर दबाव बनाकर दुबाकर पोस्टमार्टम करवाने को बाध्य किया। दुबारा पोस्ट मार्टम में भी आत्म हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। बताया जाता है कि युवक एक पड़ोसी गांव के एक लड़की के फोन पर घर से निकला था किन्तु वापस नहीं लौटा। अगले दिन उसका शव पेड़ से लटका पाया गया। परिजनों का आरोप था कि लड़की के घर वालों ने हत्या करके शव को पेड़ से लटका दिया है। पुलिस ने प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज करके शुभम पुत्र श्रीराम तथा श्रीराम पुत्र दसई निवासी हरखापुर थाना कौडिया को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया।

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

जिले के खरगूपुर थाने की पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म करने के वांछित अभियुक्त संजय गुप्ता पुत्र बाबूलाल गुप्ता निवासी कटहरिया दक्षिणी कस्बा व थाना खरगूपुर को गिरफ्तार कर लिया। यह जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष कुबेर तिवारी ने बताया कि अभियुक्त ने थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। इस सम्बन्ध में स्थानीय थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक चन्द्रभूषण पाण्डेय ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया।

दहेज हत्या में पति को 10 साल की कैद

दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम ने आरोपी पति को दस साल सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ओम प्रकाश शुक्ला व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि 19 अगस्त 2017 को कटरा बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम महादेव निवासी मिट्ठू लाल शर्मा पुत्र राम प्यारे ने थाने में तहरीर देकर कहा कि उसकी बेटी रिंकी की शादी लगभग तीन साल पहले शिव बहादुर पुत्र गया प्रसाद निवासी सुबेदार पुरवा डेहरास थाना परसपुर से हुई थी। लड़की के ससुराल वाले शादी के बाद से दहेज में बाइक की मांग को लेकर लड़की को प्रताड़ित करते थे। दहेज न मिलने पर लड़की को मार डाला। वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर परसपुर पुलिस ने विवेचना की और दहेज की मांग को लेकर पत्नी की हत्या के आरोपी पति शिव बहादुर के खिलाफ पुख्ता सबूत के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने अभियुक्त शिव बहादुर के विरुद्ध दहेज हत्या का पुख्ता सबूत मिलने पर दोषसिद्ध किया। मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम डॉ. दीनानाथ तृतीय ने अभियुक्त शिव बहादुर को दहेज हत्या के अपराध में 10 साल कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को डेढ़ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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जानकी शरण द्विवेदी
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