Monday, June 16, 2025
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Gda Cap : हत्या के दोषी सगे भाइयों को उम्र कैद

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। जिले की एक अदालत ने गुरुवार को करीब ढ़ाई वर्ष पूर्व हुए एक मामले में दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विनय कुमार सिंह ने बताया कि जिले के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के बटौरा बख्तावर गांव में बीते चार मई 2022 को लवकुश सिंह नामक एक व्यक्ति की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। प्रकरण में मृतक के चचेरे भाई अभय कुमार सिंह ने अरविंद कुमार सिंह (28) और सुरेंद्र कुमार सिंह उर्फ छोटू (26) व दो अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। स्थानीय थाने की पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय पर प्रेषित किया। विनय सिंह के अनुसार, सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पूजा सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं और गवाहों को सुनकर दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम अदा न करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। सत्र परीक्षण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि कुल सजा में समायोजित की जाएगी। न्यायालय ने आदेश दिया कि अधिरोपित जुर्माने की कुल धनराशि में से आधी मृतक लवकुश के पिता को प्रतिकर के रूप में अदा की जाएगी।

दहेज हत्या के दोषी पति को 20 साल की सजा

जिले में दहेज हत्या के आठ वर्ष पुराने मामले में अदालत ने गुरुवार को एक अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) चंद्रशेखर कुमार सिंह ने बताया कि वादिनी बिट्टन तिवारी ने 15 जुलाई 2016 को अपनी पुत्री मोनू की दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए मृतका के पति राम कुमार, जेठ महेश कुमार व जेठानी पुष्पा के खिलाफ कर्नलगंज थाने में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक ने विवेचना के उपरांत साक्ष्य संकलन करते हुए राम कुमार के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। चंद्रशेखर के अनुसार, सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश सर्वजीत कुमार सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए बचाव व अभियोजन पक्ष के गवाहों के आधार पर अभियुक्त राजकुमार तिवारी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 16 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर 22 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। सत्र परीक्षण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि कुल सजा में समायोजित की जाएगी। न्यायालय ने आदेश दिया कि अधिरोपित जुर्माने की कुल धनराशि में से आधी धनराशि वादी मुकदमा को प्रतिकर के रूप में अदा की जाए।

सड़क हादसे में होमगार्ड की मौत

जिले में गुरुवार को हुए सड़क हादसे में एक होमगार्ड की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि इटियाथोक थाना क्षेत्र के करुआपारा निवासी होमगार्ड ओंकार मणि तिवारी (52) की तैनाती इटियाथोक थाने पर थी। उनकी ड्यूटी प्रयागराज महाकुंभ में लगाई गई थी। ड्यूटी से पहले मेडिकल जांच के लिए वह जिला अस्पताल आए थे। लौटते समय सर्कुलर रोड पर डीसीएम ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। परिणाम स्वरूप वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने ओंकार को उपचार के लिए मेडिकल कालेज भेजवाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नगर कोतवाल के अनुसार, शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दुर्घटना करने वाले डीसीएम और उसके चालक की तलाश जारी है। होमगार्ड के ब्लाक अधिकारी लवकुश द्विवेदी ने बताया कि होमगार्ड की मौत की खबर घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। होमगार्ड एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष नरेंद्र अंकम ओझा ने संगठन की तरफ से परिवार को हर संभव सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है।

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