जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में दहेज हत्या के एक मामले में अदालत ने सोमवार को पति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अभिनव चतुर्वेदी ने मंगलवार को बताया कि खरगूपुर क्षेत्र के ग्राम भटपुरवा निवासी रजीउद्दीन ने नौ सितंबर 2022 को स्थानीय थाने पर अपने दामाद व समधी के खिलाफ अपनी पुत्री को दहेज के लिए जलाकर मार डालने का अभियोग दर्ज कराया था। प्राथमिकी में कहा गया था कि उन्होंने अपनी बेटी शबनम की शादी ग्राम नरहरिया कल्लूपुरवा निवासी वसीम के साथ किया था। शादी के बाद पति वसीम, ससुर रोज अली और ननद फसीना व वसीना दहेज में बुलेट मोटर साइकिल, सोने की चेन व अंगूठी की मांग को लेकर शबनम को प्रताड़ित करने लगे। घटना की तारीख को शबनम को मारकर जला दिया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्य के आधार पर विवेचक ने अभियुक्त रोज अली व वसीम के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। चतुर्वेदी के अनुसार, सत्र परीक्षण के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी नवीन) नम्रता अग्रवाल ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए उभय पक्ष के गवाहों के बयोनों तथा अधिवक्ताओं के तर्कों के आधार पर पति वसीम को दहेज हत्या का दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा 45 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। ससुर रोज अली को दोषमुक्त करार दिया। जुर्माने की रकम अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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