Brh Cap : हर विधानसभा के लिए अलग कंट्रोल रूम नम्बर

डीएम ने इंटीग्रेटेड कन्ट्रोल रूम का किया निरीक्षण

संवाददाता

बहराइच। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव प्रचार से सम्बन्धित जनसभा, रैली, जूलूस, लाउडस्पीकर, वाहन इत्यादि विभिन्न प्रकार की अनुमति प्रदान किये जाने के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट संयुक्त कार्यालय में स्थापित सिंगल विन्डों तथा ई-डिस्ट्रिक कार्यालय में स्थापित निर्वाचन नियंत्रण कक्ष एवं शिकायत सेल तथा व्यय नियंत्रण कक्ष (इंटीग्रेटेड कन्ट्रोल रूम) का जिलाधिकारी मोनिका रानी ने आकस्मिक निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया। इंटीग्रेटेड कन्ट्रोल रूम के निरीक्षण के दौरान डीएम मोनिका रानी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल पर प्राप्त हुई शिकायत के निस्तारण की गुणवत्ता को परखने के लिए डीएम ने स्वयं शिकायतकर्ता से मोबाइल पर वार्ता कर फीड बैक प्राप्त किया। कन्ट्रोल रूम के निरीक्षण के दौरान डीएम ने फील्ड में मौजूद विधानसभावार फ्लाईंग स्क्वायड तथा वीडियो निगरानी टीमों के लोकेशन के बारे में भी जानकारी तथा चुनाव प्रचार से सम्बन्धित जनसभा, रैली, जूलूस, लाउडस्पीकर, वाहन इत्यादि विभिन्न प्रकार की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु कलेक्ट्रेट संयुक्त कार्यालय में स्थापित सिंगल विन्डों का भी अवलोकन किया। उल्लेखनीय है कि जिला निर्वाचन कन्ट्रोल रूम में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बलहा हेतु स्थापित दूरभाष नम्बर का नम्बर 05252-297831, नानपारा का 05252-297832, मटेरा का 05252-297833, महसी का 05252-297834, बहराइच का 05252-297835, पयागपुर का 05252-297836 तथा कैसरगंज का दूरभाष नम्बर 05252-297837 है। इसके अलावा कन्ट्रोल रूम का टोल फ्री नम्बर 1950 है। डीएम ने बताया कि कन्ट्रोल में स्थापित दूरभाष नम्बरों पर आम जनमानस आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन अथवा निर्वाचन से सम्बन्धित अपनी अन्य शिकायतें दर्ज करा सकते है अथवा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

नकदी ढ़ोने वाले वाहनों के लिए दिशा निर्देश

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 अन्तर्गत निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता को बनाए रखने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्देश दिये गये हैं कि सभी बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि वाह्य स्रोत एजेन्सियों/कंपनियों से प्राप्त नकदी ले जाने वाली गाड़ियॉ किसी भी परिस्थिति में बैंक की नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य पक्ष की नकदी नहीं ले जाएंगी। इस कार्य के लिए सम्बन्धित वाह्य स्रोत एजेंसी/कंपनी के पास बैंकों द्वारा जारी पत्र, दस्तावेज़ इत्यादि होने चाहिए जिसमें उन्हें बैंकों द्वारा दी गयी नकदी, जिसे वे एटीएम मशीनों में भरेंगे और अन्य शाखाओं, बैंकों या करेंसी पेटी में रखने के लिए ले जाएंगें, का उल्लेख होगा। इस सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिया गया है कि वाह्य स्रोत एजेंसियों/कंपनियों के कार्मिक जो नकदी ले जाने वाली गाड़ी के साथ जायेंगे, सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा जारी पहचान पत्र भी अनिवार्य रूप से अपने साथ रखेंगे। यह जानकारी देते हुए प्रभारी अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण सेल/वरिष्ठ कोषाधिकारी नरोत्तम शरण ने बताया कि यह प्रक्रिया इस कारण से निर्दिष्ट की गयी है कि निर्वाचन की अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी-कर्मचारी अथवा फ्लाईंग स्क्वायड दलों द्वारा उन्हें रोका जा सकता है। उनकी गाड़ी को निरीक्षण के लिए रोका जा सकता है। एजेंसी/कंपनी दस्तावेज़ों तथा मुद्रा के प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा यह स्पष्ट कर सकने की स्थिति में होनी चाहिए कि उन्होंने यह नकदी बैंकों के एटीएम को नकदी से भरने या बैंकों की कुछ अन्य शाखाओं या मुद्रा पेटी में नकदी पहुॅचाने के लिए बैंक के अनुदेशों पर नकदी ले जा रहे हैं। आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया मानक प्रचालन नियमों तथा नकदी ले जाने के लिए बैंकों की कार्यविधि का अंश होगी। सिंह ने सभी बैंकों को निर्देश दिया कि आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायें।

होली पर बंद रहेंगी आबकारी की दुकानें

होली त्यौहार की संवेदनशीलता के दृष्टिगत मादक पदार्थो के सेवन को प्रतिबन्धित करने के लिए आबकारी दुकानों की बिक्री को प्रतिबन्धित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी द्वारा जनपद बहराइच की आबकारी की समस्त थोक व फुटकर अनुज्ञापनों (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग, सीएल-2, एफएल-2, एफएल-2बी, एफएल-9/9ए, एफएल-16/17, एफएल-41, एफएल-49 दुकानों को 24 मार्च की रात्रि 10ः00 बजे से 25 मार्च 2024 को सांयकाल 05ः00 बजे तक बन्द रखने के निर्देश दिये गये हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार उपरोक्त बन्दी के लिए अनुज्ञापी को कोई प्रतिफल अथवा प्रतिपूर्ति देय नहीं होगा। शराब बिक्री को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में जारी आदेश का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के लिए समस्त थानाध्यक्षों और आबकारी निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है।

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