Balrampur News:अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा आबकारी कसेगा विभाग

जहरीली शराब, तस्करी शराब व ओवररेटिंग पर लगेगी रोक-अपर जिलाधिकारी

संवाददाता

बलरामपुर। शासन के निर्देशानुसार कलेक्ट्रट सभागार में अपर जिला अधिकारी अरुण कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में अवैध मादक पदार्थो की बिक्री पर रोक लगाने के सम्बंध में एक बैठक सम्पन्न हुई। एडीएम ने निर्देश दिया कि अवैध मादक पदार्थ के निर्माण एवं बिक्री तथा अवैध अल्कोहल के परिवहन पर अंकुश लगाने के लिये सभी फुटकर आबकारी अनुज्ञापियों/विक्रेताओं का पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन कराया जाए। साथ ही अवैध मदिरा के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियां के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि जिले के सभी अनुज्ञापियों को सूचित किया जाय कि समय से दुकानें खोली व बन्द किया जाए और ओवर रेटिंग न किया जाए। खुली शराब न विक्री की जाए। आबकारी विभाग के निरीक्षक व सिपाही निरन्तर क्षेत्रों का भ्रमण करते रहें। किसी भी प्रकार अवैध शराब की बिक्री ना होने दें। शराब की तस्करी पर अकुंश लगाएं। आबकारी निरीक्षक, क्षेत्रीय पुलिस, लेखपाल, चौकीदार व ग्राम प्रधानों से भी सम्पर्क सूत्र बनाए रखें, जिससे जिले में शराब से सम्बन्धित घटनाए न होने पाएं। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं की जायेगी।
बैठक में उप आबकारी आयुक्त कुंवर अंशकन सिंह ने बताया कि जहरीली शराब से मौत होने पर आरोपी को मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास तथा 10 लाख रुपये का जुर्माना, विकलांगता/घोर उपहति होने पर आजीवन कारावास जो अधिकतम 10 वर्ष तक किन्तु छह वर्ष से कम नहीं हो सकता है, जैसे कठोर दण्ड का सरकार ने प्रावधान किया है। सभी अनुज्ञापी आदेशों का पालन करें। बैठक में जिला आबकारी अधिकारी राजेश त्रिपाठी, सीओ सिटी वरुण कुमार मिश्र, आबकारी निरीक्षक महेन्द्र प्रताप सिंह, त्रिवेणी प्रसाद मौर्य, अजीत सिंह यादव एवं समस्त आबकारी सिपाही उपस्थित रहे।

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