Balrampur : पति की हत्यारी पत्नी को उम्रकैद

रोहित गुप्ता

बलरामपुर। जिला अदालत ने पति की धारदार हथियार से हत्या के मामले में पत्नी को दोषी माना है। कोर्ट ने आरोपी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला चार साल पहले 2018 में हुआ था। शासकीय अधिवक्ता नवीन तिवारी ने शुक्रवार को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मामला रेहरा थाना क्षेत्र के जनकपुर लोनियनडिहवा गांव का है। 13 सितंबर 2018 को उदयभान चौहान (48) की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई थी। जिसमें मृतक के भाई हंसराज ने उदयभान की पत्नी सरस्वती देवी पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया था। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो मामला सत्य पाया गया। पुलिस ने छानबीन के दौरान हत्या में प्रयुक्त कुदाल, खून से सदा गद्दा और अन्य साक्ष्य पाए। साथ ही आरोपी पत्नी को गिरफ्तार भी किया। इस दौरान मुकदमा दोनों पक्षों की तरफ से चल रहा था। चार साल से तमाम दलीलें दी गईं। शुक्रवार को कोर्ट ने दोनो पक्षों की दलीलें सुनने व साक्ष्यों के आधार पर सरस्वती देवी को दोषी माना। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत के न्यायाधीश जाहेंद्र पाल सिंह ने आरोपी पत्नी को आजीवन कारावास और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

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जानकी शरण द्विवेदी

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