Bahraich News: बिना खाद्य लाइसेंस हो रहा था कारोबार, 156 टीन घी सीज

संवाददाता

बहराइच। आसन्न त्यौहारों के दृष्टिगत जिलाधिकारी शम्भु कुमार के निर्देश पर मुख्य खाद्य सुरक्षाधिकारी अमरेश कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनन्त स्वरूप, राजेन्द्र प्रसाद, राघवेन्द्र प्रताप वर्मा, एसपीएन सिंह, डा रामतेज, डा विश्राम आदि की टीम द्वारा ग्राम बलिदान पुरवा रिसिया में खाद्य कारोबारी फरमान अली पुत्र इकराम अली के यहां से घी के दो नमूने संग्रहीत किये गये। मौके पर विक्रय हेतु अनुमानित लागत मूल्य लगभग सात लाख रुपये की 156 टीन भण्डारित घी को भी सीज किया गया। यह जानकारी देते हुए अभिहित अधिकारी विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। घी विक्रेता फरमान अली बगैर खाद्य लाइसेन्स के व्यापार कर रहा था। लिदान पुरवा रिसिया में एक अन्य घी विक्रेता शेर मोहम्मद पुत्र शमसाम अली मौके से भाग गया। कई बार बुलाने के उपरान्त भी मौके पर उपस्थित नहींं हुआ। घी विक्रेता के गोदाम को सीज कर नोटिस चस्पा कर दी गयी है कि गोदाम का विभागीय अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किये जाने के उपरान्त ही कारोबार किया जाय। इसके अलावा मटेरा में खाद्य कारोबारी शक्ति कुमार पुत्र देवीदीन निवासी भौखारा के प्रतिष्ठान से संदिग्ध बेसन का नमूना तथा नगर पालिका परिषद नानपारा से जैनुआबदीन के दुकान से छेने का रसगुल्ला, अब्दुल कादिर की दुकान से मिल्क केक एवं गुडगुड डेरी से बर्फी का नमूना संग्रहीत किया गया।

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