Bahraich News : त्रिस्तरीय पंचायतों की मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी

संवाददाता

बहराइच। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) शम्भु कुमार ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के वृहद पुनरीक्षण हेतु बी.एल.ओ. द्वारा 01 अक्टूबर से 12 नवम्बर 2020 तक घर-धर जाकर गणना और सर्वेक्षण का कार्य किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 01 अक्टूबर से 05 नवम्बर 2020 होगी। ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर-धर जॉच करने की अवधि 06 नवम्बर से 12 नवम्बर 2020 निर्धारित की गयी है जबकि ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि तैयार करने का कार्य 13 नवम्बर से 05 दिसम्बर 2020 तक पूर्ण कर 06 दिसम्बर 2020 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जायेगा। कुमार ने बताया कि ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण करने की अवधि 06 से 12 दिसम्बर 2020 होगी, दावे एवं आपत्तियॉ प्राप्त करने की अवधि भी 06 से 12 दिसम्बर 2020 निर्धारित है। दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 13 से 19 दिसम्बर 2020 तक किया जायेगा तथा दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपि की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथास्थान समाहित करने की कार्यवाही 20 से 28 दिसम्बर 2020 तक पूर्ण कर 29 दिसम्बर 2020 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन जन सामान्य के लिए कर दिया जायेगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत पुनरीक्षण कार्य में लगे सभी अधिकारियो/कर्मचारियों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड रखना होगा। क्षेत्र में जाने पर सभी कार्मिकों को फेस मास्क लगाए रखना होगा, किसी भी घर के एक या दो सदस्यों से ही सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए 02 गज की दूरी से वार्ता की जायेगी। अनावश्यक भीड़ इकट्ठा करके एक साथ कई परिवारों का विवरण दर्ज नहीं किया जाएगा। सेनिटाइजर की शीशी साथ रखना होगा और किसी भी अभिलेख को देखने या हस्ताक्षर करने के पश्चात् हाथ को सेनीटाइज किया जायेगा। कार्मिक कन्टेनमेन्ट जोन से नहीं जाएंगे। कन्टेनमेन्ट जोन समाप्त होने पर उनके द्वारा सत्यापन कार्य किया जायेगा। यदि किसी कार्मिक को कोविड-19 के लक्षण हो या कोविड पाजिटिव हो तो उसे इसकी सूचना तत्काल यथास्थिति अपने उच्चाधिकारियों को दिया जाना आवश्यक होगा।

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