Bahraich News:फसलों का अवशेष जलाने पर होगी कठोर कार्यवाही

संवाददाता

बहराइच। जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार पाण्डेय ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय व शासन के निर्देशानुसार फसल अवशेष, कृषि अपशिष्ट, पराली, गन्ने की सूखी पत्ती खेतो में जलाना एक दण्डनीय अपराध है। फसल अपंषिष्ट जलाये जाने से मिट्टी, जलवायु तथा मानव स्वास्थ्य को अत्यधिक हानि पहुंचती है। इसके अलावा पशुओं के चारे की भी समस्या उत्पन्न होती है। शासन द्वारा फसल अवशेष को जलाये जाना पूर्णतयः प्रतिबन्धित किया गया है। उल्लघन करने वाले दोषियो ंके विरुद्ध अर्थण्ड तथा पुर्नावृत्ति करने वालों पर एफआईआर दर्ज कराने का प्राविधान किया गया है।
जिला कृषि अधिकारी श्री पाण्डेय ने बताया कि दो एकड़ से कम भूमि रखने वाले कृषको के लिए 2500 रूपया प्रति घटना, दो से पांच एकड़ भूमि रखने वाले कृषको 5000 रूपया तथा पांच एकड़ से अधिक भूमि रखने वाले कृषको के लिए 15000 रूपया प्रति घटना अर्थदण्ड लगाये जाने का प्राविधान है। इसके अलावा जनपद के समस्त कम्बाईन हार्वेस्टर मशीन धारकों को अपने अपने कम्बाईन हार्वेस्टर मशीन के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम अथवा स्ट्रारीपर अथवा स्ट्रारेक एवं बेलर का प्रयोग करना अनिवार्य है। बिना इन यंत्रों के कोई कम्बाईन हार्वेस्टर मशीन जिले में चलती हुई पायी जायेगी तो उसे तत्काल सीज कर दिया जायेगा। उन्होनें बताया कि जनपद में पहली बार किसानों के उनके फसल अपशिष्ट फसल अवशेष, कृषि अपशिष्ट, पराली, गन्ने की सूखी पत्ती आदि को क्रय किये जाने हेतु मैसर्स विपुल इन्डस्ट्रीज जियो धर्मकाटा, आसामरोड रिसिया बहराइच पर एक संयत्र लगाया गया है जहां पर ऊर्जा उत्पादन हेतु कृषको से उनके फसल अवशेष, कृषि अपशिष्ट, पराली, गन्ने की सूखी पत्ती आदि का क्रय 150 रूपये प्रति कुंतल की दर से किया जा रहा है।

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