Tuesday, January 13, 2026
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Anamika Shukla Scam: फर्जी नियुक्तियों की जांच STF के हवाले

हाईकोर्ट ने Anamika Shukla की गिरफ्तारी पर भी लगाई रोक

अतुल भारद्वाज

गोंडा। Anamika Shukla scam के नाम से कुख्यात शिक्षा विभाग का बहुचर्चित मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई करते हुए इस पूरे प्रकरण की जांच उत्तर प्रदेश एसटीएफ को सौंपने का आदेश दिया। अदालत ने साथ ही Anamika Shukla को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई की तिथि 27 अक्टूबर 2025 तक रोक लगा दी।

यह प्रकरण पहली बार वर्ष 2020 में तब सामने आया था जब यह खुलासा हुआ कि Anamika Shukla scam के तहत उनके प्रमाणपत्रों का दुरुपयोग कर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों और अन्य स्कूलों में 25 से अधिक लोगों की फर्जी नियुक्तियां कर दी गई थीं। उस समय सबसे बड़ी चुनौती वास्तविक Anamika Shukla की पहचान करना थी। गोंडा में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंची एक महिला ने खुद को असली अनामिका शुक्ला बताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। उसने कहा कि उसने 2017 में आवेदन किया था लेकिन नौकरी नहीं मिली। इसके बावजूद उसके शैक्षिक दस्तावेजों पर 25 लोग नियुक्त होकर वेतन ले रहे थे।

आरोप यह भी लगे कि शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी, कर्मचारी और बाहरी लोग मिलकर इस पूरे Anamika Shukla scam को अंजाम दे रहे थे। वेतन के नाम पर करोड़ों रुपये की बंदरबांट की गई। वर्ष 2020 में नगर कोतवाली में शैक्षिक प्रमाणपत्रों के दुरुपयोग का मुकदमा दर्ज हुआ। मामले की गंभीरता देखते हुए जांच एसटीएफ को सौंपी गई थी और कई आरोपी जेल भेजे गए।

विवादों के बीच गोंडा के चंद्रभान दत्त लघु माध्यमिक विद्यालय रामपुर टेंगरहा में Anamika Shukla की नियुक्ति सहायक अध्यापक पद पर दिखी। विभागीय जांच में खुलासा हुआ कि वह वर्ष 2017 से ही कार्यरत थीं और नियमित वेतन ले रही थीं। यह तथ्य सामने आते ही उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। मगर कुछ माह पूर्व फिर यह तथ्य उजागर हुआ कि नौ जनवरी 2025 को भी उन्हें बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालय से वेतन जारी किया गया। इससे मामला और उलझ गया।

इस बीच समाजसेवी प्रदीप कुमार पांडेय ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग में सक्रिय एक संगठित सिंडिकेट युवाओं की डिग्रियों का दुरुपयोग कर फर्जी नियुक्तियां करता है और वेतन के नाम पर करोड़ों रुपये हड़पता है। उनकी शिकायत पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार तिवारी, वित्त एवं लेखा अधिकारी सिद्धार्थ दीक्षित, लिपिक सुधीर सिंह व अनुपम पांडेय, विद्यालय प्रबंधक दिग्विजय नाथ पांडेय और स्वयं अनामिका शुक्ला समेत अन्य को आरोपी बनाया गया। अदालत के आदेश पर अगस्त 2025 में नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ।

गिरफ्तारी से बचने के लिए सभी आरोपी उच्च न्यायालय पहुंचे। जहां सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले ही राहत मिल चुकी थी, वहीं अब बुधवार को अनामिका शुक्ला को भी अदालत से राहत मिल गई।

Anamika Shukla के अधिवक्ता आनंदमणि त्रिपाठी ने बताया कि लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति रजनीश कुमार और न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने करीब आधे घंटे की सुनवाई के बाद गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और अगली सुनवाई 27 अक्टूबर 2025 को तय की। अदालत ने आदेश दिया कि Anamika Shukla scam की निष्पक्ष जांच के लिए दोनों मुकदमों की विवेचना अब यूपी एसटीएफ करेगी।

न्यायालय ने कहा कि यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि असली Anamika Shukla कौन हैं। खंडपीठ ने एसपी गोंडा को सभी अभिलेख तत्काल एसटीएफ को सौंपने और एसटीएफ के एसपी को तेजी से विवेचना करते हुए स्टेटस रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही Anamika Shukla को जांच में सहयोग करने का आदेश भी दिया गया। इस तरह एक बार फिर Anamika Shukla scam उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की खामियों और अधिकारियों की मिलीभगत को बेनकाब करता दिखाई दे रहा है।

Anamika Shukla Scam: फर्जी नियुक्तियों की जांच STF के हवाले
वर्ष 2020 में बीएसए से मिलकर अपने अभिलेखों के दुरुपयोग की शिकायत करती अनामिका शुक्ला।

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