हार्दिक पटेल गुजरात से बाहर नहीं जा सकेंगे, याचिका खारिज

अहमदाबाद। प्रदेश कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष हार्दिक पटेल गुजरात से बाहर नहीं जा सकेंगे क्योंकि शुक्रवार को सेशन कोर्ट ने उनके गुजरात छोड़ने के आवेदन को खारिज कर दिया है।उन्होंने अहमदाबाद सेशंस कोर्ट में अपनी जमानत अर्जी की शर्तों में बदलाव करने और राज्य से बाहर जाने की मांग की थी, जिसकी सुनवाई आज सेशंस कोर्ट में हुई। देशद्रोह मामले में जमानत देते समय अदालत ने हार्दिक पटेल को इस शर्त पर जमानत दी थी कि वह गुजरात नहीं छोड़ेंगे।
इससे पहले हार्दिक ने 90 दिनों के लिए राज्य छोड़ने का आवेदन किया था, जिसका सरकार ने यह कहते हुए विरोध किया था कि उसे राज्य छोड़ने की अनुमति देना उचित नहीं है। सिर्फ कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष होने का लाभ नहीं दिया जा सकता, कानून सभी के लिए समान है। 

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