हाईकोर्ट ने इस्लाम कबूल कर शादी करने वाले जोड़े की सुरक्षा का दिया निर्देश
कोर्ट ने शौहर सादाब अहमद को तीन लाख की एफडी के साथ कोर्ट में बुलाया
प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस्लाम पंथ अपना कर निकाह करने वाले जोड़े को पुलिस संरक्षण देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एसपी बिजनौर को निर्देश दिया है कि वह याचीगण को जरूरी सुरक्षा प्रदान करे। साथ ही कोर्ट ने याची के पति को अपनी बीवी याची के नाम तीन लाख रूपये की सावधि जमा राशि के बैंक ड्राफ्ट के साथ 8 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने श्रीमती शाइस्ता परवीन उर्फ संगीता व अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह स्थापित विधि सिद्धान्त है कि बालिग स्त्री पुरूष के शांतिपूर्ण जीवन में किसी को भी हस्तक्षेप का अधिकार नहीं हैं।
याची अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी का कहना है कि प्रथम याची ने धर्म परिवर्तन कर द्वितीय याची सादाब अहमद से शादी की है। दोनो बालिग हैं और अपनी मर्जी से साथ रह रहे हैं। किन्तु परिवार के लोग नाराज हैं। वे धमका रहे है। जिससे उनके जीवन को खतरा है। उन्हें सुरक्षा दी जाय और उनके जीवन में किसी को भी हस्तक्षेप करने से रोका जाय। याची ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। इस पर कोर्ट ने सुरक्षा देते हुए सादाब अहमद को तीन लाख की फिक्स डिपाजिट के साथ हाजिर होने का आदेश दिया है।