हनी सिंह की तीन साल की आय और आईटीआर का ब्योरा पेश करने का निर्देश

नई दिल्ली (हि.स.)। बॉलीवुड सिंगर यो यो हनी सिंह ऊर्फ हिरदेश सिंह आज शनिवार को अपने खिलाफ पत्नी शालिनी सिंह की ओर से घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दर्ज मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए। उन्होंने अपने वकील के जरिए आज तीस हजारी कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तान्या सिंह ने हनी सिंह को पिछले तीन सालों की अपनी आमदनी से संबंधित विस्तृत हलफनामा और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का निर्देश दिया।

अपनी याचिका में शालिनी सिंह ने कहा है कि हनी सिंह हनीमून के समय से ही उन्हें प्रताड़ित करते थे।शालिनी ने याचिका में कहा है कि मॉरीशस में हनीमून के दौरान ही हनी सिंह के व्यवहार बदलने लगे थे। याचिका के मुताबिक जब शालिनी ने हनी सिंह से उनके बदले व्यवहार के बारे में पूछा तो उसे बेड पर धक्का दे दिया और कहा कि जब हनी सिंह से सवाल पूछने की हिम्मत किसी की नहीं होती तो तुम भी मुझसे सवाल मत पूछना। हनीमून के दौरान एक घटना के बारे में याचिका में कहा गया है कि हनी सिंह होटल के कमरे से बाहर चले गए और दस-बारह घंटे तक वापस नहीं आए। शालिनी के लिए वो जगह नई थी। उसकी वजह से वो कमरे में ही रही और हनी सिंह का इंतजार करती रही। हनी सिंह उस दिन देर रात लौटे तो नशे में थे।

शालिनी तलवार ने याचिका में हनी सिंह से 10 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है। याचिका में दिल्ली में आवास की मांग की गई है और मासिक खर्च के रूप में पांच लाख रुपये हर महीने देने की मांग की गई है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तान्या सिंह ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हनी सिंह को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 28 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

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