सेक्स रैकेट आरोपी महिला का नाम उजागर करने पर कोर्ट ने की निंदा

जनहित याचिका खारिज 

प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर में सेक्स रैकेट की शिकायत पर पुलिस को जांच करने की छूट दी है। किन्तु एक महिला पर निराधार आरोपों के साथ जनहित याचिका दाखिल करने वाले शिवराम की निंदा की है।
कोर्ट ने कहा है कि याचिका में तमाम महिलाओं की सेक्स रैकेट की जांच कर कार्यवाई की मांग की गयी है और एक आरोपी महिला को बिना पक्षकार बनाये टार्गेट किया गया है। महिला का नाम उजागर करके कानून के विपरीत अनर्गल आरोप लगा नाम का खुलासा किया गया है। कोर्ट ने इसे निंदनीय करार दिया और याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने शिवराम की जनहित याचिका पर दिया है। याची ने महिला के खिलाफ पुलिस को सेक्स रैकेट चलाने की शिकायत की है। उसका कहना है कि उसके पास वीडियो, आडियो कैसेट भी है। फिर भी पुलिस कोई कार्यवाई नहीं कर रही है। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि पुलिस जरूरी समझे तो जांच करे।

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