Thursday, April 9, 2026
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सुप्रीम कोर्ट का आदेश- दिल्ली मेयर चुनाव के लिए 24 घंटे के भीतर जारी की जाए नोटिस

– सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मनोनीत पार्षद वोट नहीं डाल सकेंगे

नई दिल्ली (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम के मेयर पद के चुनाव को लेकर शैली ओबरॉय की अर्जी पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि मेयर चुनाव के लिए 24 घंटे के भीतर पहली मीटिंग के लिए नोटिस जारी किया जाए।

पहले मेयर पद पर चुनाव हो। उनकी अगुवाई में डिप्टी मेयर का चुनाव हो। कोर्ट ने कहा कि संविधान और दिल्ली नगर निगम एक्ट के मुताबिक मनोनीत पार्षद मेयर पद के चुनाव के वोट नहीं डाल सकते। मनोनीत पार्षद मेयर और डिप्टी मेयर दोनों के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते।

कोर्ट ने 8 फरवरी को उप-राज्यपाल, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम के आयुक्त और प्रोटेम स्पीकर सत्या शर्मा को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि नियुक्त प्रोटेम स्पीकर सत्य शर्मा सीनियर नहीं है। उन्होंने कहा था कि हमारी 5 मांगें हैं। पहला कि सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी के पद से हटाया जाए। दूसरा कि एक हफ्ते के अंदर दिल्ली नगर निगम का सदन बुलाया जाए। तीसरा कि मेयर चुनाव पूरा होने तक सदन का कोई स्थगन न हो। चौथा कि डिप्टी मेयर और अन्य सदस्यों के चुनाव मेयर की अध्यक्षता में ही कराया जाए। पांचवां कि नामिनेटेड पार्षदों को वोट देने का अधिकार न दिया जाए।

आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जल्द से जल्द में चुनाव कराने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि प्रोटेम स्पीकर मेयर के चुनाव में नामिनेटेड सदस्यों से भी वोटिंग करा रहे हैं। चुनाव के दो महीने बीत गए हैं और अभी तक मेयर का चुनाव नहीं हुआ है। ये लोकतंत्र की हत्या है।

दिल्ली नगर निगम के मेयर के चुनाव के लिए तीसरी बार 6 फरवरी को बैठक बुलाई गई थी उस दिन भी चुनाव नहीं हो सका। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

संजय

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