सहायक अध्यापक भर्ती फार्म की गलती सुधारने का मौका देने का निर्देश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती-2019 में आनलाइन फार्म भरने में याची से हुई तकनीकी खामियों के कारण हुई त्रुटि को दुरुस्त करने का मौका देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि काउन्सिलिंग पूरी की जाय।

यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने संतकबीर नगर के धीरेन्द्र कुमार की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता मयंक कृष्ण चंदेल का कहना था कि आनलाइन फार्म भरने में मामूली गलती हो गयी। जिसे आनलाइन दुरूस्त करने का प्रयास किया गया, किन्तु सफलता नहीं मिली। भर्ती कार्यालय में गलती सुधारने की अनुमति नहीं दी गयी। याची अधिवक्ता का कहना था कि सत्येन्द्र कुमार शुक्ल केस में कोर्ट ने ऐसी ही गलती सुधारने का मौका दिया है। जिस पर कोर्ट ने याची को त्रुटि ठीक करने का एक मौका देने का निर्देश दिया है।

error: Content is protected !!