विधि एवं न्याय : लोक सेवा आयोग के खिलाफ वसूली आदेश पर रोक

– शिकायतकर्ता को नोटिस, जवाब तलब 

प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र लोक सेवा आयोग को बड़ी राहत दी है। आयोग के खिलाफ मुख्य सूचना आयुक्त लखनऊ द्वारा जारी वसूली आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार व अन्य विपक्षियों से 8 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है। शिकायतकर्ता को मांगी गयी सूचना लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा न देने पर सूचना आयुक्त ने जुर्माना लगाया है। जिसकी वसूली कार्रवाई को याचिका में चुनौती दी गयी है।

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