विधायक को नोटिस, सस्ते गल्ले की दुकान के निलंबन आदेश पर रोक

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील के सलेमपुर गाव के निवासी उमा शंकर की सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेंस निलंबित करने के आदेश पर रोक लगा दी है। 

याची का कहना है कि स्थानीय विधायक के दबाव में बिना ठोस वजह के दुकान निलंबित की गयी है। कोर्ट ने शाहगंज के विधायक शैलेन्द्र यादव उर्फ ललई को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 30 सितंबर को होगी। 
यह आदेश न्यायमूर्ति के.जे ठाकर ने कोटेदार उमा शंकर की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अभिषेक कुमार यादव ने बहस की। दुकान के खिलाफ बेचू व राजेन्द्र ने शिकायत की। तहसीलदार की आख्या प्राप्त कर दुकान निलंबित किया गया। विधायक के दबाव में कार्यवाही की गयी है। जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।

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