Tuesday, March 31, 2026
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वाराणसी में धारा-144 लागू

शाम 04 बजे तक ही गंगा उसपार नाव का संचालन होगा, पूरे शीतकाल भर नियम बना

वाराणसी (हि.स.)। साल के अन्तिम दिन 31 दिसम्बर और नववर्ष के पहले दिन हुड़दंग को रोकने के लिए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा गंभीर है। मंगलवार की शाम जिलाधिकारी ने नव वर्ष में आमजन एवं पर्यटकों की सुरक्षा के लिए धारा 144 लागू किया है। 
जिलाधिकारी ने कहा कि 31 दिसम्बर एवं 01 जनवरी, 2021 को नौका विहार के लिये अन्तिम समय रात 08 बजे तक निर्धारित की गई है। इसके उपरान्त कोई भी नौका गंगा नदी में नही संचालित होगी। गंगा नदी के विभिन्न घाटों से गंगा उस पार रेत पर जाने वाली नौका केवल सायं 04 बजे तक संचालित की जायेगी। इसके उपरान्त कोई भी नौका गंगा उस पार रेत पर नही जायेगी। 
जिलाधिकारी ने कहा कि सायं 4:30 बजे के उपरांत कोई व्यक्ति या नौका गंगा पार रेत पर नहीं रूकेंगे। नाव पर किसी भी प्रकार की पार्टी का आयोजन नही किया जायेगा। नदी पार रेत पर तथा किसी भी नाव पर शराब का सेवन प्रतिबंधित है। 
उन्होंने बताया कि नववर्ष के अलावा भी पूरी शीत ऋतु 28 फरवरी तक गंगा नदी पार रेती में कोई व्यक्ति या नौका सायं 4:30 बजे के उपरान्त नहीं रूकेगा। गंगा पार नाव का संचालन केवल सूर्यास्त से पूर्व शाम 4.30 बजे तक ही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश जनपद-वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2020 एवं 01 जनवरी, 2021 के अलावा 28 फरवरी, 2021 तक प्रभावी रहेगा। नियम का अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्यवाही होगी।
 

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