– हजरतगंज कोतवाली पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ दर्ज किया था केस
लखनऊ(हि.स.)। राजधानी लखनऊ के लेवाना सुईटस होटल में आग लगने के हादसे के मामले में होटल मालिक समेत चार लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद उनका सिविल अस्पताल में मेडिकल कराया गया। इसके बाद पुलिस उन्हें लेकर सीजेएम कोर्ट के लिए रवाना हो गई।
होटल लेवाना सुईटस में लगी आग की घटना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया है। इसके बाद मामले की जांच तेज हो गई है। इस प्रकरण की जांच के लिए गठित जांच समिति के सदस्य पर जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंची। कई घंटे की जांच पड़ताल के बाद मंडलायुक्त रोशन जैकब, डीआईजी फायर आकाश कुलहरी वहां से निकल गए। मंडलायुक्त ने बताया कि समिति के द्वारा अब तक की गई जांच में जो भी तथ्य सामने आये है उसकी रिपोर्ट बनाकर आज शाम तक उच्चधिकारी के माध्यम से शासन तक पहुंचा दी जाएगी। मंडलायुक्त सोमवार को भी घटनास्थल पर गई थी, जहां उन्होंने होटल को सीज कर नियमानुसार धवस्तीकरण के आदेश एलडीए को दिए थे।
इधर पुलिस ने लम्बी पूछताछ के बाद होटल के मालिक रोहित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल और जनरल मैनेजर सागर श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है। पवन अग्रवाल से भी पूछताछ की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों का सिविल अस्पताल में मेडिकल कराया गया। इसके बाद पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को कोर्ट में पेश किया गया। वहीं, जांच में यह बात सामने आयी है कि होटल के ठेकेदारों ने एलडीए को फर्जी शपथ पत्र देकर आवासीय भूखंड में व्यासायिक निर्माण कराया गया था। इस पर एलडीए उपाध्यक्ष डॉ इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है, अगर यह बात सत्य हुई तो इसके आधार पर प्राधिकरण की ओर से मेसर्स बंसल कंस्ट्रक्शन के प्रतिनिधियों के खिलाफ कोतवाली में एफआईआर दर्ज करायी जाएगी।
दीपक
