Sunday, September 13, 2026
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रेल कर्मियों के रात्रि कालीन ड्यूटी भत्ते के बदले नियम

लखनऊ (हि.स.)। रेलवे बोर्ड ने रेल कर्मियों के रात्रि कालीन ड्यूटी भत्ते के नियम को बदल दिया है। बदले हुए नियम के तहत अब जिन रेल कर्मियों का मूल वेतन 43,600 रुपए है या इससे कम है। उसी को रात्रि कालीन ड्यूटी भत्ता मिलेगा। अब तक रेल कर्मचारियों के रात्रि कालीन भत्ते में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाती थी। 
रेलवे बोर्ड की नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोको पायलट, टिकट चेकिंग कर्मी, ट्रेनों के गार्ड और स्टेशन मास्टर आदि रात्रि कालीन ड्यूटी भत्ते से बाहर हो जाएंगे। नार्दन रेलवे मेंस यूनियन के मंडल मंत्री आरके पांडेय ने गुरुवार को बताया कि रेलवे बोर्ड का रात्रि कालीन भत्ते में कटौती करने का निर्णय कर्मचारियों के हित के खिलाफ है। इसलिए रेलवे बोर्ड के इस फैसले का पुरजोर विरोध किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक रेल कर्मियों के रात्रि कालीन भत्ते में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाती थी। इसलिए रात्रि कालीन ड्यूटी भत्ते में कटौती को लेकर रेल कर्मचारियों में बहुत नाराजगी है।

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