यात्री के सामान की चोरी के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

नई दिल्ली (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यात्रियों के निजी सामान की चोरी के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं है। जस्टिस विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन बेंच ने उपभोक्ता फोरम के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि यात्री अगर अपने सामान की सुरक्षा खुद नहीं कर पाता है तो इसके लिए रेलवे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

कोर्ट ने कहा कि यात्री के पास से एक लाख रुपये चोरी होना, रेलवे की ओर से सेवा में कमी नहीं है। दरअसल, एक यात्री एक लाख रुपये अपने साथ लेकर यात्रा कर रहा था। ट्रेन यात्रा के दौरान यात्री के पास से एक लाख की नकदी की चोरी हो गई। इसके खिलाफ उसने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की, जिसपर सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम ने रेलवे द्वारा यात्री को एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने का फैसला सुनाया था।

संजय/संजीव/पवन

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