मास्क न पहनने पर होगा 10 हजार का जुर्माना

केरल में एक साल के लिए कोरोना गाइड लाइन्स जारी

राज्य डेस्क

तिरुवनंतपुरम। कोरोना वायरस प्रसार के रोकथाम की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केरल की सरकार ने अगले एक साल तक के लिए कोविड-19 गाइडलाइन्स को अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार ने राज्य आपदा महामारी अधिनियम (स्टेट एपिडेमिक डिजीज ऑर्डिनेंस) को संशोधित किया है जो जुलाई 2021 तक प्रभावी रहेगा। यह गाइडलाइन्स केरल एपेडेमिक डिजीज कोरोना वायरस डिजीज (कोविड-19) एडिशनल रेगुलेशन, 2020 के अंतर्गत जारी की गई है। केरल वह पहला राज्य है जहां पर देश में सबसे पहले कोविड-19 के मामले आए थे।

यह है नई गाइड लाइन्स :

सार्वजनिक स्थलों पर सभी को मास्क पहनना चाहिए या फिर अपने चेहरे को ढकना चाहिए। कार्यस्थलों पर भी मास्क पहनना अनिवार्य है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने पर 10 हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा। केरल में विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। सामाजिक जमावड़े के लिए स्थानीय अथॉरिटीज की इजाजत जरूरी होगी। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर कड़ाई से प्रतिबंधित रहेगा। अन्य राज्यों से केरल आ रहे लोगों को केरल सरकार के जगराथा ई-प्लेटफॉर्म पर खुद को रजिस्टर कराना होगा। हालांकि, अंतरराज्यीय यात्रा के लिए पास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी भी दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अधिकतम 20 लोगों को इजाजत होगी।

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